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खाद्य कानून के तहत 100 फीसदी लाभार्थी सुनिश्चित करें केंद्र, राज्य : लोक लेखा समिति

Sat, 22 Dec 2018 01:23 AM IST
आसिम खान न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: आसिम खान Updated Sat, 22 Dec 2018 01:23 AM IST
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central and state government Ensure 100% Beneficiaries Under Food Law Center said PAC

लोक लेखा समिति ने केंद्र और राज्य सरकारों से कहा है कि वे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 100 फीसदी लाभार्थियों की भागीदारी सुनिश्चित करें। इसके साथ ही अगले तीन महीने में सभी राज्यों में स्वतंत्र खाद्य आयोग का गठन करने को भी कहा। समिति ने शुक्रवार को अपनी रिपोर्ट में कहा कि 2013 में पास होने वाला यह कानून अब सभी 36 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में लागू किया जा रहा है। 

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उसने कहा कि 81.34 करोड़ की अनुमानित आबादी में से 80.57 करोड़ लोग इसके लाभार्थी हैं जो कि 99.05 फीसदी है। केंद्रीय खाद्य मंत्रालय द्वारा इस अधिनियम को लागू किए जाने की तैयारियों पर समिति ने यह रिपोर्ट पेश की। 
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समिति ने कहा कि भारत जैसी घनी आबादी वाले देशों में एक फीसदी गरीब और कमजोर लोगों की संख्या भी बड़ी होती है। समिति का मानना है कि राज्य ऐसी आबादी को खाद्य सुरक्षा से अलग नहीं छोड़ सकते हैं क्योंकि यह इस अधिनियम का आधार है।

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