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सीबीआईसी: प्री-स्कूल, आंगनबाड़ी, मिड डे मील की खाद्य आपूर्ति पर नहीं लगेगा जीएसटी
Sat, 19 Jun 2021 04:52 AM IST
Kuldeep Singh
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: Kuldeep Singh
Updated Sat, 19 Jun 2021 04:52 AM IST
सार
- सीबीआईसी ने कहा कि उसे कुछ मुद्दों पर जीएसटी के अमल को लेकर आवेदन मिले थे।
- 28 मई को हुई जीएसटी काउंसिल की 43वीं बैठक में लिए गए कुछ फैसलों पर दी जानकारी
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- फोटो : social media
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विस्तार
मिड डे मील योजना के तहत स्कूलों, प्री-स्कूलों और आंगनबाड़ियों को आपूर्ति किए जाने वाले खाद्य पदार्थों पर वस्तु व सेवा कर (जीएसटी) नहीं वसूला जाएगा। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने 28 मई को हुई जीएसटी काउंसिल की 43वीं बैठक में लिए गए कुछ फैसलों पर स्पष्टीकरण जारी करते हुए यह जानकारी दी।
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सीबीआईसी ने कहा कि उसे कुछ मुद्दों पर जीएसटी के अमल को लेकर आवेदन मिले थे। इनमें यह भी पूछा गया था कि मिड डे मील योजना के तहत स्कूलों में परोसे जाने वाले खाने को क्या जीएसटी छूट मिलेगी, क्योंकि ऐसी आपूर्ति का वित्त पोषण सरकारी ग्रांट या कॉरपोरेट दान के तहत होता है।
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सीबीआईसी ने कहा, जीएसटी के तहत मिड डे मील समेत किसी शैक्षणिक संस्थान में उपलब्ध कराई जा रही कोई भी कैटरिंग सेवा कर मुक्त है। इसके चलते प्री-स्कूल, आंगनबाड़ी समेत किसी भी स्कूल में भोजन उपलब्ध कराना जीएसटी के दायरे से बाहर हैं।
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