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Supreme Court : सीसीआई ने सुप्रीम कोर्ट को कहा- एंड्रॉयड के दबदबे का दुरुपयोग का मामला राष्ट्रीय महत्व का
Thu, 19 Jan 2023 02:07 AM IST
Jeet Kumar
एजेंसी, नई दिल्ली।
एजेंसी, नई दिल्ली।
Published by: Jeet Kumar
Updated Thu, 19 Jan 2023 02:07 AM IST
सार
पीठ ने कहा, वह इस बात से सहमत है कि किसी को भी दोबारा नहीं भेजा जा सकता और इस मामले पर अदालत बृहस्पतिवार को सुनवाई करेगी।
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सुप्रीम कोर्ट।
- फोटो : ANI
विस्तार
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि मोबाइल बाजार में एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम के दबदबे का गूगल की तरफ से कथित दुरुपयोग का मामला राष्ट्रीय महत्व का है। इसको लेकर पूरी दुनिया की नजर भारत पर है कि वह किस तरह इस मामले से निपटता है।
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भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस कृष्ण मुरारी और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की पीठ के समक्ष सीसीआई की तरफ से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एन. वेंकटरमण ने कहा कि शीर्ष अदालत को इस मुद्दे पर सुनवाई करनी चाहिए। गूगल को दोबारा राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) के सामने जाने का मौका नहीं दिया जाना चाहिए।
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पीठ ने कहा, वह इस बात से सहमत है कि किसी को भी दोबारा नहीं भेजा जा सकता और इस मामले पर अदालत बृहस्पतिवार को सुनवाई करेगी। शीर्ष अदालत एनसीएलएटी के आदेश के खिलाफ अमेरिकी कंपनी गूगल की याचिका पर सुनवाई कर रही है, जिसने सीसीआई की तरफ से कंपनी पर 1,337 करोड़ रुपये जुर्माना लगाने के फैसले पर अंतरिम रोक लगाने से इन्कार कर दिया था।
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