{"_id":"56e4ad904f1c1b0a7f8b4568","slug":"candidate-can-get-two-year-imprisonment-on-giving-false-info","type":"story","status":"publish","title_hn":"गलत सूचना देने पर उम्मीदवार को दो साल सजा का प्रस्ताव: जैदी","category":{"title":"India News","title_hn":"भारत","slug":"india-news"}}
गलत सूचना देने पर उम्मीदवार को दो साल सजा का प्रस्ताव: जैदी
टीम डिजिटल/ अमर उजाला, दिल्ली
Updated Sun, 13 Mar 2016 08:20 AM IST
सार
- शपथपत्र में गलत सूचना देने पर दो साल की सजा का प्रस्ताव रखा
- प्रस्ताव विधि मंत्रालय के पास विचाराधीन है
विज्ञापन
नसीम जैदी
- फोटो : PTI
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
मुख्य निर्वाचन आयुक्त नसीम जैदी का कहना है कि निर्वाचन आयोग ने उम्मीदवार की ओर से शपथपत्र में गलत सूचना देने पर दो साल की सजा का प्रस्ताव रखा है। यह प्रस्ताव विधि मंत्रालय के पास विचाराधीन है।
विज्ञापन
निर्वाचन और राजनीतिक सुधार की 12वीं सालाना राष्ट्रीय सम्मेलन में शनिवार को जैदी ने कहा कि आयोग ने इसका प्रस्ताव किया है कि यदि कोई प्रासंगिक जानकारी छुपाने का प्रयास करता है... इसे अपराध मानना चाहिए और चुनाव शपथपत्र में गलत जानकारी या देने या जानकारी छुपाने पर दो साल की सजा होनी चाहिए।
विज्ञापन
उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित करने का प्रयास होता है कि उम्मीदवार अपनी पिछल जानकारी विशेष रूप से आपराधिक जानकारी दे। यदि उम्मीदवार अपने आपराधिक इतिहास की पूरी तरह से घोषणा नहीं करता है या कुछ छुपा लेता है तो मतदाता को आधी जानकारी मिलती है जो वास्तव में ज्यादा नुकसान दायक है।
विज्ञापन