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गलत सूचना देने पर उम्मीदवार को दो साल सजा का प्रस्ताव: जैदी

Sun, 13 Mar 2016 08:20 AM IST
टीम डिजिटल/ अमर उजाला, दिल्ली
टीम डिजिटल/ अमर उजाला, दिल्ली Updated Sun, 13 Mar 2016 08:20 AM IST
सार

  • शपथपत्र में गलत सूचना देने पर दो साल की सजा का प्रस्ताव रखा
  • प्रस्ताव विधि मंत्रालय के पास विचाराधीन है

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Candidate can get two year imprisonment on giving false info
नसीम जैदी - फोटो : PTI

विस्तार

मुख्य निर्वाचन आयुक्त नसीम जैदी का कहना है कि निर्वाचन आयोग ने उम्मीदवार की ओर से शपथपत्र में गलत सूचना देने पर दो साल की सजा का प्रस्ताव रखा है। यह प्रस्ताव विधि मंत्रालय के पास विचाराधीन है।

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निर्वाचन और राजनीतिक सुधार की 12वीं सालाना राष्ट्रीय सम्मेलन में शनिवार को जैदी ने कहा कि आयोग ने इसका प्रस्ताव किया है कि यदि कोई प्रासंगिक जानकारी छुपाने का प्रयास करता है... इसे अपराध मानना चाहिए और चुनाव शपथपत्र में गलत जानकारी या देने या जानकारी छुपाने पर दो साल की सजा होनी चाहिए।
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उन्होंने कहा कि  यह सुनिश्चित करने का प्रयास होता है कि उम्मीदवार अपनी पिछल जानकारी विशेष रूप से आपराधिक जानकारी दे। यदि उम्मीदवार अपने आपराधिक इतिहास की पूरी तरह से घोषणा नहीं करता है या कुछ छुपा लेता है तो मतदाता को आधी जानकारी मिलती है जो वास्तव में ज्यादा नुकसान दायक है।

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