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West Bengal: मवेशी तस्करी मामले में TMC नेता अनुब्रत मंडल की मुश्किलें बढ़ीं, कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका

Wed, 04 Jan 2023 03:18 PM IST
अभिषेक दीक्षित न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोलकाता
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोलकाता Published by: अभिषेक दीक्षित Updated Wed, 04 Jan 2023 03:18 PM IST
सार

सीबीआई ने मंडल की याचिका का विरोध किया था। सीबीआई ने दलील दी थी कि वह गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश करके पशु तस्करी मामले की जांच को पटरी से उतार सकते हैं।

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Calcutta High Court rejected bail prayer of TMC leader Anubrata Mondal CBI cattle smuggling case Updates
अनुब्रत मंडल (फाइल) - फोटो : Twitter

विस्तार

कलकत्ता हाईकोर्ट ने पशु तस्करी के मामले में तृणमूल कांग्रेस नेता अनुब्रत मंडल की जमानत अर्जी बुधवार को खारिज कर दी। मंडल को सीबीआई ने गिरफ्तार किया है। वह मामले में 145 दिनों से अधिक समय से हिरासत में हैं। सीबीआई ने मंडल की याचिका का विरोध किया था।

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सीबीआई ने दी यह दलील
सीबीआई ने दलील दी थी कि वह गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश करके पशु तस्करी मामले की जांच को पटरी से उतार सकते हैं। इसके बाद जस्टिस जॉयमाल्या बागची और एके गुप्ता की खंडपीठ ने मंडल की अर्जी खारिज कर दी।
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2020 में दर्ज किया था केस
सीबीआई ने 2020 में पशु तस्करी के मामले में केस दर्ज किया था। इसमें अनुब्रत मंडल का नाम भी सामने आया था। सीबीआई के मुताबिक 2015 से 2017 के दौरान सीमा सुरक्षा बल को 20,000 से ज्यादा पशुओं के कटे सिर मिले थे।
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मंडल को सीबीआई ने 10 समन भेजे थे
इस मामले में उन्हें सीबीआई ने तलब किया था, लेकिन वे नहीं पहुंचे थे। इस मामले में केंद्रीय एजेंसी ने बीरभूम जिले में उनके करीबी लोगों के ठिकानों पर छापेमारी की थी। वहां से भारी संख्या में नकदी बरामद हुई थी। मंडल को सीबीआई ने 10 समन भेजे थे। 

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