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Calcutta High Court: छात्र नेता अनीस खान की मौत की सीबीआई जांच की मांग खारिज, एसआईटी जारी रखेगी पड़ताल
Tue, 21 Jun 2022 11:20 AM IST
सुरेंद्र जोशी
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, कोलकाता
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, कोलकाता
Published by: सुरेंद्र जोशी
Updated Tue, 21 Jun 2022 11:20 AM IST
सार
अनीस खान को 18 फरवरी 2022 को मृत पाया गया था। उनके परिवार ने हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर कर सीबीआई जांच की मांग की थी।
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कलकत्ता हाईकोर्ट
- फोटो : www.calcuttahighcourt.gov.in
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विस्तार
पश्चिम बंगाल के पूर्व छात्र नेता अनीस खान की मौत की सीबीआई जांच की मांग कलकत्ता हाईकोर्ट ने खारिज कर दी। हाईकोर्ट ने कहा कि अभी सीबीआई जांच की जरूरत नहीं है।
अनीस खान को 18 फरवरी 2022 को मृत पाया गया था। उनके परिवार ने हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर कर सीबीआई जांच की मांग की थी।
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अनीस खान को 18 फरवरी 2022 को मृत पाया गया था। उनके परिवार ने हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर कर सीबीआई जांच की मांग की थी।