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सुवेंदु अधिकारी को राहत: कलकत्ता हाईकोर्ट ने तारपोलिन घोटाले में कार्रवाई पर लगाई रोक

Mon, 04 Oct 2021 11:09 PM IST
सुरेंद्र जोशी पीटीआई, कोलकाता
पीटीआई, कोलकाता Published by: सुरेंद्र जोशी Updated Mon, 04 Oct 2021 11:09 PM IST
सार

हाईकोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में कहा है कि इस केस को राजनीतिक आधार पर दर्ज करने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता।
 

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Cal HC stays proceedings against Suvendu Adhikari, brother in tarpaulin scam case
सुवेंदु अधिकारी - फोटो : twitter.com/SuvenduWB

विस्तार

कलक्कता हाईकोर्ट ने बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी व उनके भाई सौमेंदु को कथित तारपोलिन घोटाला मामले में राहत दे दी। हाईकोर्ट ने इस केस में निचली अदालत में आगे कार्रवाई पर रोक लगा दी।

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जस्टिस कौशिक चंद्र ने मामले में अंतरिम आदेश जारी करते हुए कहा कि इस आपराधिक केस को राजनीतिक आधार पर दायर करने की आशंका को खारिज नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने आदेश दिया कि मेदिनीपुर जिले के कौंतेय पूरबा के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की कोर्ट में चल रहे इस मामले में आगामी दुर्गा पूजा अवकाश के छह सप्ताह बाद तक आगे सुनवाई पर रोक रहेगी। इसके साथ ही जस्टिस चंद्र ने प्रतिवादी पक्ष को कहा कि वह पूजा अवकाश के दो सप्ताह बाद जवाबी हलफनामा दायर कर सकता है। इसके एक सप्ताह याचिकाकर्ता भी इस पर अपना जवाब दायर कर सकते हैं।
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हाईकोर्ट ने सुवेंदु व कौंतेय नगरपालिका के पूर्व अध्यक्ष सौमेंदु की याचिका पर यह राहत दी। दोनों ने अपनी याचिका में उनके खिलाफ कौंतेय पुलिस थाने में दायर केस खारिज करने का आग्रह किया है। कोर्ट ने मामले में पूजा अवकाश के चार सप्ताह बाद फिर सुनवाई शुरू करने का निर्णय किया है।

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