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बजट 2019: अफोर्डेबल हाउसिंग परियोजनाओं पर छूट एक साल बढ़ी

Sat, 02 Feb 2019 07:34 AM IST
गौरव द्विवेदी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: गौरव द्विवेदी Updated Sat, 02 Feb 2019 07:34 AM IST
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Budget 2019: Exemption on Affordable Housing Projects increased one year
बजट 2019

मोदी सरकार ने अंतरिम बजट में सस्ते घर बनाने वाली परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए आयकर अधिनियम की धारा 80-आईबीए के तहत मिलने वाली छूट को एक साल के लिए बढ़ा दिया है। अब 31 मार्च, 2020 तक शुरू होने वाली सस्ता घर आवासीय परियोजना (अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट) को यह छूट मिलेगी। 

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बता दें कि धारा 80-आईबीए के तहत अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट बनाने वाले बिल्डर को लाभ पर 100 फीसदी आयकर छूट दी जाती है। यह छूट दिल्ली समेत चारों मेट्रो शहरों में 30 वर्ग मीटर तक के मकान पर और देश के अन्य शहरों में 60 वर्ग मीटर तक के मकान पर मिलती है। 
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बिल्डरों को भी दी गई बड़ी राहत

बजट में रीयल एस्टेट सेक्टर को भी राहत देने का प्रयास किया गया है। अब बिल्डरों को अपने प्रोजेक्ट के नहीं बिके  मकानों (अनसॉल्वड इन्वेंट्री) से मिलने वाले कल्पित किराये पर आयकर चुकाने में एक के बजाय दो वर्ष तक राहत मिलेगा। 
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यह छूट परियोजना के पूरा होने वाले साल के अंत से लागू होगी और अगले दो वित्त वर्ष तक मिलती रहेगी। विशेषज्ञों के मुताबिक, देश के 7-8 बड़े शहरों में ही करीब 7 लाख बिना बिके मकान मौजूद हैं। ऐसे में सरकार की तरफ से दी गई यह छूट इन मकानों को संभाल रहे बिल्डरों को बड़ी राहत देगी।

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