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विजय माल्या की संपत्ति जब्त करने पर रोक नहीं, बॉम्बे हाईकोर्ट ने खारिज की अपील
Thu, 11 Jul 2019 01:51 PM IST
Priyesh Mishra
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
Published by: Priyesh Mishra
Updated Thu, 11 Jul 2019 01:51 PM IST
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vijay mallya
- फोटो : pti
बॉम्बे हाईकोर्ट से भगोड़े भारतीय उद्योगपति विजय माल्या को तगड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने माल्या की उस अपील को खारिज कर दिया जिसमें उसने अपनी संपत्ति को सरकारी एजेंसियों द्वारा जब्त किए जाने की प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग की थी।
इससे पहले 2 जून को लंदन हाईकोर्ट ने माल्या को बड़ी राहत देते हुए प्रत्यर्पण के खिलाफ अपील करने की अनुमति दे दी। अगर लंदन उच्च न्यायालय द्वारा उसे अपील करने की अनुमति नहीं दी गई होती तो उसे अगले कुछ दिनों में भारत को प्रत्यर्पित किया जा सकता था। लेकिन अब माल्या को बड़ी राहत मिल गई है।
माल्या को भारत में भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया गया है जिसके बाद से भारतीय एजेंसियां कर्ज की अदायगी के लिए उसकी संपत्तियों को जब्त कर रही है।
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इससे पहले 2 जून को लंदन हाईकोर्ट ने माल्या को बड़ी राहत देते हुए प्रत्यर्पण के खिलाफ अपील करने की अनुमति दे दी। अगर लंदन उच्च न्यायालय द्वारा उसे अपील करने की अनुमति नहीं दी गई होती तो उसे अगले कुछ दिनों में भारत को प्रत्यर्पित किया जा सकता था। लेकिन अब माल्या को बड़ी राहत मिल गई है।
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माल्या को भारत में भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया गया है जिसके बाद से भारतीय एजेंसियां कर्ज की अदायगी के लिए उसकी संपत्तियों को जब्त कर रही है।
Vijay Mallya seeking stay on procedure to confiscate his property by Govt agencies: Bombay High Court dismisses Vijay Mallya's plea, refusing to give him any relief. (file pic) pic.twitter.com/Zpw2SmHHsS
विज्ञापन विज्ञापन— ANI (@ANI) July 11, 2019