फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   Bombay high court issues notice to google and youtube

यू ट्यूब पर जज का स्टिंग चलने से नाराज हुआ हाइकोर्ट, गूगल को भेजा नोटिस

Sat, 18 Feb 2017 12:03 PM IST
टीम डिजिटल/अमर उजाला, नई दिल्ली
टीम डिजिटल/अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Sat, 18 Feb 2017 12:03 PM IST
विज्ञापन
Bombay high court issues notice to google and youtube

बांबे हाइकोर्ट ने शुक्रवार को गूगल और यू ट्यूब को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए उससे जवाब तलब कर दिया है। कोर्ट उस वीडियो को लेकर नाराज था जिसमें कोर्ट परिसर की कार्यवाही को कैमरे में कैद करके यू ट्यूब पर डाल दिया गया। इससे पूर्व कोर्ट ने यू ट्यूब को वो वीडियो हटाने के लिए कहा था जिसमें एक जज के स्टिंग ऑपरेशन की बात कही गई थी। 

विज्ञापन


इंडियन एक्सप्रेस की खबर के अनुसार बांबे हाइकोर्ट की डिविजन बेंच के जस्टिस एएस ओका और जस्टिस अनुजा प्रभुदेसाई बांबे बार एसोसिएशन द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रहे थे। 
विज्ञापन


याचिका में उस व्यक्ति के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की गई थी जिसने कोर्ट के अंदर की कार्यवाही को रिकार्ड करके उसकी वीडियो यू ट्यूब पर डाल दी थी। वीडियो में हाइकोर्ट के जज जस्टिस एसजे काठावाला पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए थे। 

विज्ञापन
विज्ञापन

न्यूज चैनल पर भी चलाया गया था वीडियो, गूगल से नाराज हुआ कोर्ट

Bombay high court issues notice to google and youtube
गूगल

इससे पूर्व कोर्ट वीडियो डालने व्यक्ति को कोर्ट की अवमानना का नोटिस जारी कर चुकी थी। कोर्ट ने बताया कि वह इस मामले में शामिल रहे एक अधिवक्ता के खिलाफ 22 फरवरी को सुनवाई भी करेगी। 

वरिष्ठ अधिवक्ता रफीक दादा ने बताया कि 38 मिनट के इस वीडियो को बीते सप्ताह यू ट्यूब को एक समाचार चैनल पर भी प्रदशित किया गया जिसमें एक एंकर को कुछ लोगों का इंटरव्यू लेते हुए दिखाया गया है, इसमें एक वकील से भी बातचीत की गई है। वीडियो में इसी हाइकोर्ट के कुछ जजों के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी भी की गई हैं। 

राज्य के महाधिवक्ता रोहित देव ने मामले में दस लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की सहमति तो दे दी थी लेकिन यू ट्यूब के खिलाफ किसी तरह की कार्रवाई से इंकार कर दिया था। वहीं वरिष्ठ वकील रफीक ने कोर्ट से इस पर स्वतः संज्ञान लेने की मांग की थी। 

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed