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Bombay High Court: हाईकोर्ट ने ED पर लगाया एक लाख का जुर्माना, कहा- कानून के ढांचे में भीतर होना चाहिए काम
Tue, 21 Jan 2025 11:06 PM IST
निर्मल कांत
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई।
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई।
Published by: निर्मल कांत
Updated Tue, 21 Jan 2025 11:06 PM IST
सार
Bombay High Court: बॉम्बे हाई कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) पर एक रियल एस्टेट डेवलपर के खिलाफ बिना ठोस कारण मनी लॉन्ड्रिंग जांच शुरू करने पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया। कोर्ट ने रियल एस्टेट डेवलपर राकेश जैन के खिलाफ जारी नोटिस को रद्द किया।
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बॉम्बे हाईकोर्ट
- फोटो : एएनआई (फाइल)
विस्तार
बॉम्बे हाई कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) पर बिना ठोस वजह के एक रियल एस्टेट डेवलपर के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग जांच शुरू करने के लिए एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। हाईकोर्ट ने कहा कि केंद्रीय एजेंसियों को कानून के ढांचे के भीतर रहकर काम करना चाहिए।
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जस्टिस मिलिंद जाधव की एकल पीठ ने जुर्माना लगाते हुए कहा कि कानून लागू करने वाली एजेंसियों को एक कड़ा संदेश देने की जरूरत है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि नागरिकों को परेशान न किया जाए। हाईकोर्ट ने मुंबई के रियल एस्टेट डेवलपर राकेश जैन के खिलाफ विशेष अदालत की ओर से जारी नोटिस को रद्द कर दिया। विशेष अदालत ने ईडी की तरफ से दायर अभियोजन पर शिकायत पर अगस्त 2014 में नोटिस जारी किया था।
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ईडी ने जैन के खिलाफ विले पार्ले थाने में दर्ज शिकायत के आधार मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की थी। जैन के खिलाफ पुलिस में यह शिकायत एक संपत्ति खरीदार ने दर्ज कराई थी, जिसमें उन पर समझौते के उल्लंघन और धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया था।
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