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अर्नब को छूट: आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने दी पेशी से राहत

Fri, 05 Mar 2021 05:42 PM IST
गौरव पाण्डेय पीटीआई, मुंबई
पीटीआई, मुंबई Published by: गौरव पाण्डेय Updated Fri, 05 Mar 2021 05:42 PM IST
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Bombay High Court granted Arnab Goswami exemption in case of abetment to suicide
अर्नब गोस्वामी - फोटो : एएनआई (फाइल)

बॉम्बे हाईकोर्ट ने कथित तौर पर आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में रायगढ़ जिले के अलीबाग में मजिस्ट्रेटी अदालत के सामने पेश होने से टीवी पत्रकार अर्नब गोस्वामी को शुक्रवार को अंतरिम छूट प्रदान कर दी। गोस्वामी को इस मामले में 16 अप्रैल तक राहत प्रदान की गई है।

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बता दें कि रिपब्लिक टीवी के प्रधान संपादक गोस्वामी और दो अन्य पर अलीबाग के इंटीरियर डिजाइनर अन्वय नाइक को आत्महत्या के लिए कथित तौर पर उकसाने के आरोप हैं। नाइक ने आरोपियों की कंपनी से कथित तौर पर बकाया भुगतान न होने पर 2018 में खुदकुशी कर ली थी।
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मामले में तीनों आरोपियों को चार नवंबर 2020 को गिरफ्तार किया गया था। उच्च न्यायालय में राहत नहीं मिलने के बाद आरोपियों ने उच्चतम न्यायालय का रुख किया था जहां 11 नवंबर को उन्हें जमानत मिल गई थी।
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गोस्वामी के अधिवक्ता संजोग परब ने शुक्रवार को न्यायमूर्ति एस एस शिंदे और न्यायमूर्ति मनीष पितले की पीठ को बताया कि उनके मुवक्किल को मुंबई से 100 किलोमीटर दूर अलीबाग में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने 10 मार्च को पेश होने का निर्देश दिया गया है।


उच्च न्यायालय में गोस्वामी की एक याचिका पर सुनवाई हो रही थी जिसमें उन्होंने मामले में रायगढ़ पुलिस द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी को चुनौती दी है।

परब ने उच्च न्यायालय से निचली अदालत में गोस्वामी को पेशी से छूट देने का अनुरोध किया। अदालत ने अपने आदेश में कहा, 'चूंकि हम मामले की सुनवाई कर रहे हैं इसलिए हम याचिकाकर्ता (गोस्वामी) को याचिका पर अगली सुनवाई की तारीख 16 अप्रैल तक पेशी से छूट प्रदान करते हैं।'

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