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महाराष्ट्र: हाईकोर्ट का भाजपा नेता को निर्देश, मंत्री के अवैध उड़ान उपयोग की याचिका पर सुनवाई से पहले जमा करें दो लाख

Mon, 21 Feb 2022 06:29 PM IST
गौरव पाण्डेय न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई Published by: गौरव पाण्डेय Updated Mon, 21 Feb 2022 06:29 PM IST
सार

भाजपा नेता विश्वास पाठक ने अपनी याचिका में कहा है कि लॉकडाउन के समय जब देश के अधिकांश शीर्ष अधिकारी वर्चुअल माध्यम से अपने दायित्व पूरे कर रहे थे, महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नितिन राउत ने कई बार नियमों का उल्लंघन किया और लॉकडाउन के दौरान निजी कारणों से प्रशासनिक कार्य के नाम पर कई बार देश में यात्रा की।

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Bombay high Court directs Maharashtra BJP leader Vishwas Pathak to deposit Rs 2 lakh before it hears his PIL on alleged illegal flight use by minister Nitin Raut during coronavirus Lockdown
बॉम्बे हाईकोर्ट - फोटो : पीटीआई (फाइल)

विस्तार

बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को महाराष्ट्र के लिए भाजपा की मीडिया सेल के प्रमुख विश्वास पाठक को निर्देश दिया है कि वह राज्य सरकार में बिजली मंत्री नितिन राउत के खिलाफ अपनी याचिका पर सुनवाई पर अदालत की ओर से फैसला लिए जाने से पहले अपनी प्रमाणिकता साबित करने के लिए दो लाख रुपये जमा करें। पाठक ने राउत के खिलाफ कोरोना वायरस लॉकडाउन के दौरान चार्टर्ड उड़ानों का कथित इस्तेमाल करने के लिए जनहित याचिका (पीआईएल) दाखिल की थी।

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पिछले साल अप्रैल में दाखिल की गई अपनी याचिका में पाठक ने मांग की है कि महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड (एमएसईबी) और तीन अन्य राज्य बिजली उपयोगिताओं को निर्देश दिया जाए कि कैबिनेट मंत्री नितिन राउत के लिए चार्टर्ड उड़ानों पर अवैध रूप से खर्च की गई राशि की जानकारी दें। सोमवार को राउत के वकीलों ने हाईकोर्ट में दलील दी कि पाठक की याचिका विचार करने योग्य नहीं है।
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पैसे नहीं जमा किए तो खारिज कर दी जाएगी याचिका
हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और न्यायाधीश एमएस कार्णिक की खंड पीठ ने पाठक को निर्देश दिया कि अपनी प्रमाणिकता सिद्ध करने के लिए सिक्योरिटी के तौर पर दो लाख रुपये जमा करें। पीठ ने इसके लिए पाठक को 10 दिन का समय देते हुए कहा कि अगर इस अवधि में वह पैसा जमा कर देते हैं तो याचिका को इसके दो सप्ताह बाद सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा। अगर वह तय समय में ऐसा करने में असफल रहते हैं तो याचिका को खारिज कर दिया जाएगा।
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याचिका में आरोप लगाया गया है कि लॉकडाउन के दौरान राउत ने मुंबई, नागपुर, हैदराबाद और दिल्ली के लिए चार्टर्ड उड़ानों का इस्तेमाल किया था। इसके लिए बिजली उत्पादक और वितरण कंपनियों से 40 लाख रुपये से अधिक का भुगतान करवाया गया था। इसमें यह भी कहा गया है कि एक व्यक्ति की ओर से दाखिल आरटीआई में पता चला है कि राउत ने 'महत्वपूर्ण प्रशासनिक कार्यों' के लिए जून और जुलाई 2020 में नागपुर की दो यात्राओं के लिए 14.45 लाख रुपये की लागत से चार्टर्ड उड़ानों का इस्तेमाल किया था।

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