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Blackbuck Case: फिर क्यों चर्चा में काले हिरण के शिकार का मामला, सलमान पर क्या थे आरोप; केस का क्या हुआ?

Sat, 19 Oct 2024 06:51 PM IST
शिवेंद्र तिवारी स्पेशल डेस्क, अमर उजाला
स्पेशल डेस्क, अमर उजाला Published by: शिवेंद्र तिवारी Updated Sat, 19 Oct 2024 06:51 PM IST
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सार
Blackbuck Poaching Case: एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद उनके करीबी माने-जाने वाले अभिनेता सलमान खान को धमकियां बढ़ गईं, जिसके चलते अभिनेता की सुरक्षा भी बढ़ाई गई। अब सलमान के पिता सलीम खान का काले हिरण मामले में बयान आया है, जिसमें उन्होंने अपने बेटे का बचाव किया। इस तरह से 26 साल पुरानी घटना एक बार फिर चर्चा में आ गई है, जिसमें सलमान खान को कई कानूनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा।
 
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Blackbuck poaching case timeline and allegations against Actor salman khan news in hindi
काले हिरण के शिकार का मामला - फोटो : AMAR UJALA

विस्तार

बाबा सिद्दीकी हत्याकांड की चर्चा इस समय देश भर में है। बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद उनके दोस्त और अभिनेता सलमान खान की सुरक्षा बढ़ा दी गई। दरअसल, काले हिरण शिकार मामले में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की ओर से सलमान खान को धमकियां मिली थीं। अब बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान के पिता सलीम खान ने काले हिरण मामले में अपने बेटे का बचाव किया है। जाने-माने पटकथा लेखक सलीम ने कहा है कि सलमान इस घटना में शामिल नहीं थे और वे हमेशा जानवरों के प्रति दयालु रहे हैं।


आइये जानते हैं कि काले हिरण के शिकार का मामला क्या है? केस में सलमान पर क्या आरोप लगे थे? बाद में इस केस का क्या हुआ? अभी यह मामला क्यों चर्चा में आया?




 

पहले जानते हैं कि काला हिरण केस अभी क्यों चर्चा में है?
सलमान के करीबी माने जाने वाले एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद सलमान को धमकियां बढ़ गईं और इसी दौरान काले हिरण के शिकार का मामला चर्चा में आया। दरअसल, 12 अक्तूबर को बाबा सिद्दीकी को मुंबई के बांद्रा इलाके में उनके बेटे जीशान के कार्यालय के बाहर गोली मारी गई थी। बाबा सिद्दीकी को सीने में दो गोलियां लगीं और एनसीपी नेता उपचार के लिए मुंबई के लीलावती अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। सिद्दीकी बांद्रा पश्चिम विधानसभा सीट से तीन बार विधायक रह चुके थे। उनके बेटे जीशान सिद्दीकी बांद्रा पूर्व से मौजूदा विधायक हैं। 

घटना के अगले ही दिन पुलिस ने एक बयान में कहा कि वह हत्या मामले में सभी संभावित कोणों की जांच कर रही है, जिसमें गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से संबंध भी शामिल हैं। 13 अक्तूबर को मुंबई पुलिस के डीसीपी क्राइम ब्रांच दत्ता नलावडे ने कहा, 'हम इस मामले में सलमान खान और लॉरेंस बिश्नोई के एंगल सहित सभी कोणों की जांच कर रहे हैं।'

न्यूज एजेंसी एएनआई की रिपोर्ट के अनुसार, सिद्दीकी की हत्या के बाद मुंबई ट्रैफिक पुलिस को बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान से पांच करोड़ रुपये की रंगदारी मांगने का एक धमकी भरा संदेश मिला। इसमें जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के साथ अपने विवाद को सुलझाने का दावा किया गया। संदेश भेजने वाले ने लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के करीबी होने का दावा किया और कहा कि अगर रंगदारी के पैसे नहीं दिए गए तो वह सलमान की जान को खतरे में डाल देगा।'

एएनआई ने बताया कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई इससे पहले बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को भी धमकी दे चुका है, जिनके बाबा सिद्दीकी के साथ करीबी संबंध रहे। हाल में मिली धमकियों के बाद अभिनेता सलमान खान की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई। 

सलीम खान, सलमान खान
सलीम खान, सलमान खान - फोटो : ANI
काले हिरण केस में सलमान के पिता ने क्या बयान दिया है?
लॉरेंस बिश्नोई गैंग की ओर से मिल रही धमकियों पर अब अभिनेता सलमान खान के पिता सलीम खान ने एक बयान दिया है। एक साक्षात्कार के दौरान सलीम ने काले हिरण केस में सलमान का बचाव किया और कहा कि उसे किसी से माफी मांगने की जरूरत नहीं है।

इस दौरान सलीम खान ने काले हिरण के शिकार की घटना के बाद सलमान के साथ अपनी बातचीत को याद किया। सलीम ने कहा, 'मैंने सलमान से पूछा था कि यह किसने किया, तो उन्होंने कहा कि वह मौके पर मौजूद ही नहीं थे। उन्होंने कहा कि जब घटना हुई, तब वह कार में भी नहीं थे। और वह मुझसे कभी झूठ नहीं बोलते।'

सलीम खान ने सलमान की जान को लगातार मिल रही धमकियों, खास तौर पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग की धमकियों के बारे में भी बात की। उन्होंने कहा कि सलमान से माफी मांगने की मांग निराधार है, क्योंकि उसने कुछ भी गलत नहीं किया है। सलीम ने कि यह भी दावा किया कि जिस क्षेत्र में यह घटना हुई, वहां शिकार की घटनाएं आम हैं और उनके परिवार ने कभी बंदूक का इस्तेमाल भी नहीं किया है। उन्होंने कहा कि माफी मांगने का मतलब है कि हमने कुछ गलत किया है।

काला हिरण शिकार मामले में 2018 में जोधपुर पहुंचे थे सलमान खान
काला हिरण शिकार मामले में 2018 में जोधपुर पहुंचे थे सलमान खान - फोटो : PTI
आखिर क्या है काला हिरण केस?
26 साल पुरानी घटना 1998 में सलमान खान की फिल्म 'हम साथ साथ हैं' की शूटिंग के दौरान की है। दरअसल, 26-27 सितंबर 1998 को राजस्थान के भवाद गांव में दो चिंकारा और 28 सितंबर 1998 को मथानिया में एक चिंकारा का शिकार करने के आरोप में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की धारा 51 के तहत सलमान पर मामला दर्ज किया गया था। सलमान खान के अलावा 'हम साथ साथ हैं' फिल्म के उनके सह-कलाकार सैफ अली खान, सोनाली बेंद्रे, नीलम और तब्बू पर भी वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम की धारा 51 और भारतीय दंड संहिता की धारा 149 (गैरकानूनी जमावड़ा) के तहत आरोप लगाए गए थे जिन्हें बाद में बरी कर दिया गया।

बॉलीवुड अभिनेता के खिलाफ शस्त्र अधिनियम की धारा 3/25 और 3/27 के तहत भी मामला दर्ज किया गया था। इसमें कथित तौर पर काले हिरणों के शिकार में लाइसेंस की अवधि खत्म होने के बाद भी हथियार रखने और उनका इस्तेमाल करने का आरोप लगाया गया था।

काला हिरण शिकार मामले में 2018 में जोधपुर पहुंचे थे सलमान खान
काला हिरण शिकार मामले में 2018 में जोधपुर पहुंचे थे सलमान खान - फोटो : PTI
इस मामले में कब क्या हुआ?
फरवरी 2006 में सलमान खान को दो चिंकारा को मारने के लिए वन्यजीव अधिनियम के तहत दोषी ठहराया गया और एक साल की जेल की सजा सुनाई गई। हालांकि, अपील के बाद फैसला पलट दिया गया। अप्रैल 2006 में जोधपुर सत्र न्यायालय ने सलमान को दूसरे चिंकारा हत्या मामले में पांच साल की जेल की सजा सुनाई, जहां उन पर काले हिरण का शिकार करने का आरोप था। जेल में तीन दिन रहने के बाद उन्हें जमानत मिल गई। वहीं जून 2006 में जोधपुर कोर्ट ने सलमान के खिलाफ वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की धारा 51 के तहत आरोप तय किए। सैफ अली खान, तब्बू, सोनाली बेंद्रे, नीलम और एक स्थानीय निवासी पर अधिनियम की धारा 52 (उकसाने) के तहत आरोप लगाए गए।

नवंबर 2013 में राजस्थान उच्च न्यायालय ने अप्रैल 2006 में दी गई पांच साल की सजा को निलंबित कर दिया। जनवरी 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा सजा पर रोक लगाने के आदेश को खारिज कर दिया। 

जुलाई 2016 में राजस्थान हाईकोर्ट ने चिंकारा शिकार के दो मामलों में सलमान को बरी कर दिया। वहीं जनवरी 2017 में जोधपुर की अदालत ने चिंकारा/काले हिरणों के शिकार के दौरान लाइसेंस की अवधि समाप्त हो चुके हथियार रखने के मामले में सलमान को बरी कर दिया। 

हालांकि, अप्रैल 2018 में जोधपुर की अदालत ने काले हिरण शिकार मामले में सलमान को दोषी करार दिया। अदालत ने दो काले हिरणों की हत्या के मामले में दोषी ठहराते हुए पांच साल जेल की सजा सुनाई थी, जबकि इसमें शामिल अन्य लोगों को बरी कर दिया। हालांकि, अभिनेता को अपील लंबित रहने तक 7 अप्रैल 2018 को जमानत पर रिहा कर दिया गया।

सलमान खान
सलमान खान - फोटो : इंस्टाग्राम @beingsalmankhan
अभी क्या है इस मामले की स्थिति?
मार्च 2022 में राजस्थान हाईकोर्ट ने 1998 के काले हिरण शिकार मामले में जोधपुर जिला एवं सत्र न्यायालय से दो याचिकाओं को अपने यहां स्थानांतरित करने की अनुमति दे दी थी। अभिनेता ने याचिका दायर कर इन दोनों याचिकाओं को हाईकोर्ट में स्थानांतरित करने की मांग की थी, ताकि तीनों मामलों की सुनवाई एक ही स्थान पर हो सके।
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