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Karnataka: भाजपा एमएलसी सीटी रवि को मिली जमानत, महिला मंत्री पर आपत्तिजनक टिप्पणी के लिए हुई थी गिरफ्तारी
Fri, 20 Dec 2024 05:29 PM IST
श्वेता महतो
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बंलगावी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बंलगावी
Published by: श्वेता महतो
Updated Fri, 20 Dec 2024 05:29 PM IST
सार
मीडिया से बात करते हुए वकील रविराज पाटिल ने कहा कि जांच अधिकारी ने एक याचिका दायर कर विनती की थी कि एफआईआर को बेंगलुरु की एमपी-एमएलए अदालत में स्थानांतरित किया जाए। इसे ध्यान में रखते हुए जेएमएफसी बेलगाम ने जांच अधिकारी को बंगलूरू के एमपी-एमएलए कोर्ट के मजिस्ट्रेट के सामने सीटी रवि को पेश करने का निर्देश दिया।
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भाजपा एमएलसी सीटी रवि
- फोटो : PTI
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विस्तार
मंत्री लक्ष्मी हेब्बालकर के खिलाफ अपमानजनक शब्द बोलने के आरोप में गिरफ्तार किए गए भाजपा नेता सीटी रवि को राहत देते हुए कर्नाटक हाईकोर्ट ने शुक्रवार को उनकी रिहाई के लिए अंतरिम आदेश जारी किया। जस्टिस एमजी उमा की पीठ ने कहा कि रवि को जांच में सहयोग करना चाहिए और पूछताछ के लिए उपलब्ध रहना चाहिए। बृहस्पतिवार को विधान परिषद में रवि ने हेब्बालकर के खिलाफ अपमानजनक शब्द का इस्तेमाल किया था, जब सदन कुछ देर के लिए स्थगित हो गया था। बृहस्पतिवार शाम को उन्हें गिरफ्तार किया गया और सुवर्ण विधान सौध के परिसर से पुलिस वैन में ले जाया गया। हेब्बालकर की शिकायत के आधार पर भाजपा नेता के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 75 (यौन उत्पीड़न) और 79 (किसी महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से शब्द, इशारा या कृत्य) के तहत मामला दर्ज किया गया है।
जमानत मिलने से पहले वकील रविराज पाटिल ने इस मामले में मीडिया से बात की। उन्होंने बताया कि मजिस्ट्रेट के सामने जमानत याचिका दायर की थी। मीडिया से बात करते हुए वकील रविराज पाटिल ने कहा, "हमने मजिस्ट्रेट के सामने जमानत याचिका दायर की। जांच अधिकारी ने एक याचिका दायर कर विनती की थी कि एफआईआर को बेंगलुरु की एमपी-एमएलए अदालत में स्थानांतरित किया जाए। इसे ध्यान में रखते हुए जेएमएफसी बेलगाम ने जांच अधिकारी को बंगलूरू के एमपी-एमएलए कोर्ट के मजिस्ट्रेट के सामने सीटी रवि को पेश करने का निर्देश दिया। इसके साथ ही उन्होंने एफआईआर को आज ही बेंगलुरु के क्षेत्राधिकारी मजिस्ट्रेट को भेजने का भी निर्देश दिया।"
सीटी रवि ने अपने ऊपर लगे आरोपों को बताया झूठ
भाजपा एमएलसी रवि ने कहा, "कांग्रेस के आरोप झूठे हैं, ऑडियो और वीडियो की पुष्टि होने दीजिए, उसके बाद मैं बोलूंगा। मैं अभी कुछ नहीं कहूंगा..... मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूं जो किसी को व्यक्तिगत रूप से गाली दे। मैंने उन्हें गाली नहीं दी, मुझे नहीं पता कि उन्हें ऐसा क्यों लगा। मैंने उनके खिलाफ कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं की है।"
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सड़क पर बैठे एमएलसी
पुलिस कार्रवाई के दौरान भाजपा एमएलसी सीटी रवि का सड़क पर बैठकर पुलिस से सवाल करते हुए एक वीडियो सामने आया। वीडियो में रवि पुलिस अधिकारियों से सवाल कर रहे हैं। रवि कह रहे हैं, "क्या तुम मुझे मारने की योजना बना रहे हो? मुझे यहां क्यों लाए हो? आपका इरादा मुझे मारने का है। मुझे इस तरह से घुमाने क्यों ले जाया जा रहा है? खानपुर से लेकर मुझे कहां-कहां ले जाया गया? चोट लगने के तीन घंटे बाद तुमने मुझे प्राथमिक उपचार दिया गया।" बताया जाता है कि रवि को बंगलूरू ले लाया जाएगा और वहां उन्हें जनप्रतिनिधि अदालत में पेश किया जाएगा।
संबंधित वीडियो
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जमानत मिलने से पहले वकील रविराज पाटिल ने इस मामले में मीडिया से बात की। उन्होंने बताया कि मजिस्ट्रेट के सामने जमानत याचिका दायर की थी। मीडिया से बात करते हुए वकील रविराज पाटिल ने कहा, "हमने मजिस्ट्रेट के सामने जमानत याचिका दायर की। जांच अधिकारी ने एक याचिका दायर कर विनती की थी कि एफआईआर को बेंगलुरु की एमपी-एमएलए अदालत में स्थानांतरित किया जाए। इसे ध्यान में रखते हुए जेएमएफसी बेलगाम ने जांच अधिकारी को बंगलूरू के एमपी-एमएलए कोर्ट के मजिस्ट्रेट के सामने सीटी रवि को पेश करने का निर्देश दिया। इसके साथ ही उन्होंने एफआईआर को आज ही बेंगलुरु के क्षेत्राधिकारी मजिस्ट्रेट को भेजने का भी निर्देश दिया।"
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सीटी रवि ने अपने ऊपर लगे आरोपों को बताया झूठ
भाजपा एमएलसी रवि ने कहा, "कांग्रेस के आरोप झूठे हैं, ऑडियो और वीडियो की पुष्टि होने दीजिए, उसके बाद मैं बोलूंगा। मैं अभी कुछ नहीं कहूंगा..... मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूं जो किसी को व्यक्तिगत रूप से गाली दे। मैंने उन्हें गाली नहीं दी, मुझे नहीं पता कि उन्हें ऐसा क्यों लगा। मैंने उनके खिलाफ कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं की है।"
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सड़क पर बैठे एमएलसी
पुलिस कार्रवाई के दौरान भाजपा एमएलसी सीटी रवि का सड़क पर बैठकर पुलिस से सवाल करते हुए एक वीडियो सामने आया। वीडियो में रवि पुलिस अधिकारियों से सवाल कर रहे हैं। रवि कह रहे हैं, "क्या तुम मुझे मारने की योजना बना रहे हो? मुझे यहां क्यों लाए हो? आपका इरादा मुझे मारने का है। मुझे इस तरह से घुमाने क्यों ले जाया जा रहा है? खानपुर से लेकर मुझे कहां-कहां ले जाया गया? चोट लगने के तीन घंटे बाद तुमने मुझे प्राथमिक उपचार दिया गया।" बताया जाता है कि रवि को बंगलूरू ले लाया जाएगा और वहां उन्हें जनप्रतिनिधि अदालत में पेश किया जाएगा।
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