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BJP: दिल्ली में आयुष्मान योजना लागू होने का रास्ता साफ, पांच लाख रुपये तक का इलाज होगा मुफ्त

Fri, 27 Dec 2024 07:51 PM IST
निर्मल कांत डिजिटल ब्यूरो, अमर उजाला।
डिजिटल ब्यूरो, अमर उजाला। Published by: निर्मल कांत Updated Fri, 27 Dec 2024 07:51 PM IST
सार

BJP: दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से उस समझौते पर आगे बढ़ने के लिए कहा, जिसमें स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने के लिए केंद्र से पैसा आवंटित किया गया है। विभिन्न राज्यों को यह पैसे आवंटित किए गए थे, जिससे वे अपनी मूलभूत सेवाओं में बेहतरी कर सकें और लोगों का आयुष्मान योजना के तहत इलाज कर सकें। 
 

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BJP: Ayushman scheme clears path in Delhi, free treatment up to rupee 5 lakh
आयुष्मान योजना (सांकेतिक तस्वीर) - फोटो : आईस्टॉक

विस्तार

दिल्ली वालों को जल्द ही आयुष्मान योजना को लेकर बड़ी खबर मिल सकती है। दिल्ली में आयुष्मान योजना के अंतर्गत पांच लाख रुपये तक के इलाज को हरी झंडी मिल सकती है। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को केंद्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय से उस करार पर आगे बढ़ने के लिए कहा है जिसमें स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने के लिए केंद्र से धन आवंटित किया गया है। विभिन्न राज्यों को यह धन आवंटित किए गए थे जिससे वे अपनी मूलभूत स्वास्थ्य सेवाओं में बेहतरी कर सकें और लोगों का आयुष्मान योजना के अंतर्गत इलाज कर सकें। 
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लेकिन चूंकि दिल्ली में आयुष्मान योजना लागू नहीं है, और इस योजना के अंतर्गत धन लेने से एक तरह से दिल्ली सरकार को आयुष्मान योजना के अंतर्गत लोगों को इलाज की अनुमति देनी पड़ सकती थी, माना जाता है कि इससे बचने के लिए दिल्ली सरकार अब तक इस योजना पर आगे बढ़ने से इनकार कर रही थी। लेकिन अदालत ने साफ कर दिया है कि अब दिल्ली सरकार को इस योजना पर आगे बढ़ना पड़ेगा। लोगों के स्वास्थ्य सेवा से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। जानकारी के अनुसार, आचार संहिता लग जाने की स्थिति में भी दिल्ली सरकार को इस योजना पर आगे बढ़ने का निर्देश दिया गया है। 
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दिल्ली में आयुष्मान योजना को न लागू करने को लेकर भाजपा दिल्ली सरकार पर हमलावर थी। उसका आरोप था कि अरविंद केजरीवाल-आतिशी मारलेना सरकार दिल्ली में आयुष्मान योजना लागू नहीं होने दे रही है जिससे दिल्ली के लोगों को बड़ा आर्थिक नुकसान हो रहा है क्योंकि लोग पांच लाख रुपये तक के इलाज से वंचित हो जा रहे हैं। भाजपा का आरोप था कि केजरीवाल सरकार इस योजना को केवल राजनीतिक रंजिश के कारण लागू नहीं होने देना चाहती है क्योंकि इससे भाजपा को लाभ मिलने की उम्मीद है। 
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आयुष्मान योजना पर मची रार अदालत की चौखट तक भी पहुंच गई थी, जहां अदालत ने दिल्ली सरकार से यह पूछा था कि आखिर उसे आयुष्मान योजना लागू करने पर क्या आपत्ति है। हालांकि, दिल्ली सरकार लगातार यह तर्क दे रही थी कि उसके पास ज्यादा बेहतर वैकल्पिक योजनाएं मौजूद हैं। आयुष्मान योजना में उम्र और आय सीमा का बंधन है, जबकि दिल्ली सरकार के अस्पतालों में इलाज कराने को लेकर कोई बंधन नहीं है। 

अब क्या हुआ
भाजपा सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी और सुश्री बांसुरी स्वराज ने कहा कि दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल-आतिशी मारलेना सरकार को हिदायत दी है कि 5 जनवरी 2025 तक दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग और केन्द्र सरकार के स्वास्थ्य विभाग के बीच एमओयू साइन हो जाना चाहिए। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन (पीएम—अभीम योजना) के अंतर्गत दिल्ली में मिलने वाले अस्पतालों, लैब्स और अन्य सुविधाएं मिलने का रास्ता खुल गया है। दिल्ली में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराने के लिए इस योजना के अंतर्गत 2406 करोड़ रुपए से अधिक की राशि मंजूर की गई थी। 


बांसुरी स्वराज ने कहा कि आयुष्मान योजना का दूसरा पहलू है पीएम-अभीम योजना। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत इन्फ्रास्ट्रक्चर मिशन है जिसकी घोषणा फरवरी 2021 में की गई थी। इस योजना के अंतर्गत पैसा आवंटित किया जा रहा है जिससे हेल्थ स्ट्रक्चर में अपग्रेडेशन किया जा सके। दिल्ली के लिए 2406.77 करोड़ रुपये आवंटित किया गया है। दिल्ली सरकार अब तक इस योजना पर आगे नहीं बढ़ रही थी। लेकिन अब दिल्ली हाईकोर्ट ने इस पर उसे  आगे बढ़ने का निर्देश दिया है। इससे दिल्ली वालों को आयुष्मान योजना का लाभ मिलने का रास्ता साफ हो गया है।
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