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अवैध ढंग से व प्रतिबंधित हथियार रखने पर सजा बढ़ाने वाला विधेयक पेश

Sat, 30 Nov 2019 04:30 AM IST
संजीव कुमार झा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: संजीव कुमार झा Updated Sat, 30 Nov 2019 04:30 AM IST
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Bill to increase punishment for illegal and prohibited arms possession
संसद भवन (फाइल फोटो) - फोटो : ANI

केंद्र सरकार ने अवैध ढंग से और प्रतिबंधित हथियार रखने पर सजा बढ़ाने और करीब छह दशक पुराने शस्त्र अधिनियम में संशोधन के लिए शुक्रवार को लोकसभा में एक बिल पेश किया। इस विधेयक के तहत एक व्यक्ति को सिर्फ दो हथियार रखने की मंजूरी होगी, अभी तीन हथियार रखने की अनुमति होती है।

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केंद्रीय गृह राज्यमंत्री जी किशन रेड्डी ने बिल पेश करते हुए सदन को बताया कि सरकार शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 25 (1 एए) में संशोधन का प्रस्ताव देती है। इसके तहत प्रतिबंधित हथियारों को बनाने, बेंचने, इनकी मरम्मत करने या इन्हें अपने पास रखने पर दोषी को 14 वर्ष की सामान्य उम्रकैद से पूरे जीवन के लिए उम्रकैद तक की सजा का प्रावधान होगा।
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संशोधन के बाद इस अधिनियम के तहत न्यूनतम सजा की अवधि 14 वर्ष होगी। वहीं विधेयक के कानून का रूप लेने पर जिनके पास दो से अधिक हथियार होंगे उन्हें डी लाइसेंसिंग के लिए 90 दिनों के भीतर संबंधित विभाग में अतिरिक्त हथियारों को जमा कराना होगा।  

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