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Hindi News ›   India News ›   Bill in Rajya Sabha for rein in piracy, 3 year sentence on violation of law

पायरेसी पर लगाम के लिए राज्यसभा में बिल पेश, 3 साल की सजा का प्रावधान

भाषा, नई दिल्ली Published by: Nilesh Kumar Updated Tue, 12 Feb 2019 06:10 PM IST
Piracy
Piracy - फोटो : amar ujala

फिल्म या उसके किसी हिस्से की नकल, पायरेसी या डिजिटल आधार पर उसकी प्रति तैयार करने की बढ़ती प्रवृत्ति पर लगाम कसने के लिए सरकार ने मंगलवार को एक विधेयक राज्यसभा में पेश किया। इसमें इस तरह के अपराध करने वाले व्यक्तियों के लिए तीन साल तक की सजा और दस लाख रूपये तक का अर्थदंड का प्रावधान किया गया है।



सूचना एवं प्रसारण मंत्री कर्नल (सेवानिवृत्त) राज्यवर्द्धन राठौड़ ने इस प्रावधान वाले चलचित्र (संशोधन) विधेयक 2019 को उच्च सदन में पेश किया। इस विधेयक के जरिये मूल अधिनियम चलचित्र कानून 1952 में संशोधन का प्रावधान है।


विधेयक के उद्देश्यों और कारणों में कहा गया है कि बदलते समय के साथ सिनेमा माध्यम, उसके उपकरणों, उससे जुड़ी प्रौद्योगिकी और उसके दर्शकों में भारी बदलाव आया है। बदलते समय के साथ फिल्मों को प्रमाणित करने की प्रक्रिया में भी बदलाव की आवश्यकता है।
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