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Hindi News ›   India News ›   Big Relief for Ex-Agniveers 50 pc Reservation in CAPF and Assam Rifles Recruitment

Ex-Agniveer: CAPF और असम राइफल्स की भर्ती में एक्स-अग्निवीर के लिए 50% पद आरक्षित, किन सुविधाओं का मिलेगा लाभ?

Tue, 21 Jul 2026 10:52 PM IST
हिमांशु सिंह चंदेल डिजिटल ब्यूरो, अमर उजाला, नई दिल्ली
डिजिटल ब्यूरो, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: हिमांशु सिंह चंदेल Updated Tue, 21 Jul 2026 10:52 PM IST
सार

केंद्र सरकार ने पूर्व अग्निवीरों के लिए बड़ा फैसला लिया है। अब सीएपीएफ और असम राइफल्स में कॉन्स्टेबल (जीडी) और राइफलमैन की भर्ती में उनके लिए 50 प्रतिशत पद आरक्षित किए जाएंगे। इसके साथ उम्र में छूट और कई भर्ती प्रक्रियाओं से भी राहत मिलेगी। आखिर यह नई व्यवस्था क्या है और पूर्व अग्निवीरों को इससे कितना फायदा होगा? आइए, विस्तार से समझते हैं...

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Big Relief for Ex-Agniveers 50 pc Reservation in CAPF and Assam Rifles Recruitment
भर्ती प्रक्रिया में पूर्व अग्निवीरों को बड़ी छूट - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

विस्तार

केंद्र सरकार ने पूर्व अग्निवीरों के भविष्य को लेकर बड़ा कदम उठाया है। अब केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) और असम राइफल्स में कॉन्स्टेबल (जनरल ड्यूटी) और राइफलमैन की भर्ती के लिए 'एक्स-अग्निवीर' की अलग श्रेणी बनाई गई है। इस नई व्यवस्था के तहत संबंधित बलों में खाली होने वाले 50 प्रतिशत पद पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित रहेंगे। सरकार का कहना है कि इस फैसले का उद्देश्य अग्निवीरों को सेना में सेवा पूरी करने के बाद बेहतर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है।

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गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में एक लिखित जवाब में इस फैसले की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि केवल आरक्षण ही नहीं, बल्कि भर्ती प्रक्रिया में भी पूर्व अग्निवीरों को कई तरह की राहत दी गई है। सरकार ने अधिकतम आयु सीमा में सामान्य रूप से तीन वर्ष की छूट देने का फैसला किया है। वहीं, अग्निवीर योजना के पहले बैच के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में पांच वर्ष की अतिरिक्त छूट मिलेगी, ताकि उन्हें भर्ती प्रक्रिया में पर्याप्त अवसर मिल सके।

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पूर्व अग्निवीरों को भर्ती में कौन-कौन सी छूट मिलेगी?

सरकार के अनुसार, पूर्व अग्निवीरों को फिजिकल स्टैंडर्ड्स टेस्ट (पीएसटी), फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट (पीईटी) और लिखित परीक्षा से छूट दी जाएगी। यानी इन चरणों से उन्हें नहीं गुजरना होगा। इससे भर्ती प्रक्रिया उनके लिए पहले की तुलना में अधिक आसान होगी। सरकार का मानना है कि सेना में सेवा के दौरान प्राप्त प्रशिक्षण और अनुभव को देखते हुए यह व्यवस्था की गई है।

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'एक्स-अग्निवीर विंग' क्यों बनाया गया है?

गृह मंत्रालय ने पूर्व अग्निवीरों के करियर और आगे की नियुक्तियों में बेहतर समन्वय के लिए एक विशेष 'एक्स-अग्निवीर विंग' भी बनाया है। यह विंग विभिन्न केंद्रीय बलों में भर्ती से जुड़े मामलों में समन्वय करेगा और पूर्व अग्निवीरों के लिए बनाई गई नई व्यवस्था को लागू कराने में मदद करेगा। इससे भर्ती प्रक्रिया को व्यवस्थित बनाने का प्रयास किया जाएगा।

यह फैसला कब से असर दिखाएगा?

सरकार ने बताया कि अभी तक अग्निवीर योजना के पहले बैच का कार्यकाल पूरा नहीं हुआ है। ऐसे में यह व्यवस्था उन पूर्व अग्निवीरों के लिए लागू होगी, जो अपना निर्धारित कार्यकाल पूरा करने के बाद सीएपीएफ और असम राइफल्स में भर्ती के लिए आवेदन करेंगे। सरकार का कहना है कि यह कदम अग्निवीरों को सेवा के बाद नए करियर का बेहतर विकल्प देने की दिशा में उठाया गया है।

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