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भीमा कोरेगांव केसः अदालत ने गौतम नवलखा समेत सात आरोपियों की जमानत याचिका खारिज की
Wed, 06 Nov 2019 05:27 PM IST
Trainee Trainee
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
Published by: Trainee Trainee
Updated Wed, 06 Nov 2019 05:27 PM IST
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भीमा कोरेगांव हिंसा की आग दिल्ली पहुंची
- फोटो : अमर उजाला
भीमा कोरेगांव मामले में पुणे सत्र न्यायालय ने गौतम नवलखा की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। इसके अलावा अदालत ने छह नागरिक अधिकार कार्यकर्ताओं की भी जमानत याचिका को खारिज कर दिया है।
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Bhima Koregaon case: Pune Sessions Court rejects anticipatory bail application of accused Gautam Navlakha pic.twitter.com/JgjoaDGnFZ
— ANI (@ANI) November 12, 2019
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कार्यकर्ताओं में रोना विल्सन, शोमा सेन, सुरेंद्र गडलिंग, महेश राउत, वरवर राव और सुधीर धवलेको के नाम शामिल हैं। इन सभी पर माओवादियों के साथ संपर्क रखने और पुणे में कोरेगांव-भीमा में जाति आधारित हिंसा को कथित तौर पर भड़काने के आरोप है।
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Bhima Koregaon Case: Pune Sessions Court today rejected bail application of 6 accused namely Rona Wilson, Shoma Sen, Surendra Gadling, Mahesh Raut, Varvara Rao&Sudhir Dhavle. Bail plea of Sudha Bhardwaj,Vernon Gonsalves&Arun Ferreira was rejected by Bombay HC earlier. https://t.co/W8UNQLFGc1
— ANI (@ANI) November 6, 2019
इससे पहले उच्च न्यायालय ने भी आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। अगस्त महीने में महाराष्ट्र की पुणे पुलिस ने आरोपियों को पहले नजरबंद किया था। पुणे की एक सत्र अदालत द्वारा उनकी जमानत याचिकाएं ठुकराने के बाद 26 अक्टूबर को उन्हें हिरासत में ले लिया गया था। इसके बाद इन्होंने पिछले साल उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।