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बंगाल : देशद्रोह के मामले में लश्कर के एक सदस्य को कोर्ट ने सुनाई मौत की सजा

Sun, 16 Dec 2018 05:37 AM IST
राजेश सैनी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोलकाता
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोलकाता Published by: राजेश सैनी Updated Sun, 16 Dec 2018 05:37 AM IST
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Bengal Court sentenced to death of a member of Lashkar in case of treason
कोर्ट ने सुनाई फांसी की सजा

पश्चिम बंगाल में उत्तर 24 परगना जिले की एक अदालत ने लश्कर-ए-ताइबा के सदस्य शेख अब्दुल्ला नईम उर्फ शेख समीर को राष्ट्र के खिलाफ युद्ध छेड़ने के आरोप में मौत की सजा सुनाई है। बनगांव फास्ट ट्रैक अदालत के अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश विनय कुमार पाठक ने समीर को दोषी पाए जाने के बाद उसे मौत की सजा देने का एलान किया।

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सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के जवानों ने अप्रैल, 2007 में समीर समेत चार लोगों को लश्कर-ए-ताइबा  का सदस्य होने के संदेह पर पकड़ा था और पुलिस के हवाले कर दिया था। इस मामले की जांच करने वाले खुफिया विभाग ने उनको हथियार व गोला-बारूद खरीदने के अलावा राष्ट्र के खिलाफ युद्ध छेड़ने का आरोप लगाया था। बाकी तीन अभियुक्तों मोहम्मद युनूस, शेख अब्दुल्ला और मुजफ्फर अहमद राठौड़ को बीते साल इसी अदालत ने मौत की सजा सुनाई थी।

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