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WB: ऑनलाइन गेमिंग-कसीनो पर 28 प्रतिशत GST, विधेयक पारित; वित्त राज्य मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने दी जानकारी
Thu, 07 Dec 2023 07:18 PM IST
आदर्श शर्मा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोलकाता
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोलकाता
Published by: आदर्श शर्मा
Updated Thu, 07 Dec 2023 07:18 PM IST
सार
पश्चिम बंगाल विधानसभा में गुरुवार को माल और सेवा कर (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2023 विधेयक पारित किया गया। वित्त राज्य मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने कहा कि जैसे ही माल और सेवा कर से जुड़ा यह विधेयक अधिनियम बन जाएगा, जिससे राज्य के राजस्व में वृद्धि होगी।
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चंद्रिमा भट्टाचार्य
- फोटो : सोशल मीडिया
विस्तार
पश्चिम बंगाल विधानसभा में गुरुवार को माल और सेवा कर (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2023 विधेयक पारित किया गया। जिसके तहत ऑनलाइन गेमिंग, घुड़दौड़ और कसीनो पर 28 प्रतिशत जीएसटी लगाया जाएगा।
वित्त राज्य मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने कहा कि जैसे ही पश्चिम बंगाल में माल और सेवा कर से जुड़ा यह विधेयक अधिनियम बन जाएगा, जिससे राज्य के राजस्व में वृद्धि होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल राज्य है, जिसने ऑनलाइन गेमिंग और इसी तरह की गतिविधियों पर उच्चतम दर से कराधान की वकालत की है।
पत्रकारों से बातचीत करते हुए भट्टाचार्य ने कहा कि ऑनलाइन गेमिंग, कसीनों, घुडदौड़ जैसी गतिविधियां कौशल के नहीं बल्कि मौके के खेल हैं। पश्चिम बंगाल ऐसी गतिविधियों पर उच्चतम दरों पर कर लगाने के पक्ष में रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस विधेयक को विधानसभा में पेश करने में देरी हुई है। इन गतिविधियों पर जीएसटी दरें इस वर्ष एक अक्टूबर से कई राज्यों में प्रभावी हो गई है।
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मंत्री ने कहा कि अंतर-राज्य वस्तु एवं सेवा कर (आईजीएसटी) के मद में राज्य को अभी तक केंद्र से 467 करोड़ रुपये नहीं मिले हैं।
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वित्त राज्य मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने कहा कि जैसे ही पश्चिम बंगाल में माल और सेवा कर से जुड़ा यह विधेयक अधिनियम बन जाएगा, जिससे राज्य के राजस्व में वृद्धि होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल राज्य है, जिसने ऑनलाइन गेमिंग और इसी तरह की गतिविधियों पर उच्चतम दर से कराधान की वकालत की है।
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पत्रकारों से बातचीत करते हुए भट्टाचार्य ने कहा कि ऑनलाइन गेमिंग, कसीनों, घुडदौड़ जैसी गतिविधियां कौशल के नहीं बल्कि मौके के खेल हैं। पश्चिम बंगाल ऐसी गतिविधियों पर उच्चतम दरों पर कर लगाने के पक्ष में रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस विधेयक को विधानसभा में पेश करने में देरी हुई है। इन गतिविधियों पर जीएसटी दरें इस वर्ष एक अक्टूबर से कई राज्यों में प्रभावी हो गई है।
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मंत्री ने कहा कि अंतर-राज्य वस्तु एवं सेवा कर (आईजीएसटी) के मद में राज्य को अभी तक केंद्र से 467 करोड़ रुपये नहीं मिले हैं।