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ब्यास-सतलुज प्रदूषण का मामला : एनजीटी ने पंजाब सरकार पर लगाया 50 करोड़ का जुर्माना

Thu, 15 Nov 2018 05:42 AM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Thu, 15 Nov 2018 05:42 AM IST
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Beas-Satluj Pollution : NGT charged Punjab Government with a fine of 50 crore rupees

एनजीटी ने ब्यास और सतलुज नदी में औद्योगिक प्रदूषण की रोकथाम करने में नाकाम पंजाब सरकार पर 50 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। प्रधान पीठ ने कहा है कि गुरुदासपुर स्थित चीनी मिल और जालंधर और लुधियाना में मौजूद अन्य उद्योगों के जरिये लगातार नदियों को प्रदूषित किया जा रहा है। प्रदूषण फैलाने वाली इकाइयों से जुर्माने की रकम दो हफ्ते में वसूलने का आदेश दिया है।

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जस्टिस आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने वकील अंबर सचदेवा की याचिका पर यह फैसला सुनाया। गुरुदासपुर जिले में हरिकै बैराज पर ब्यास नदी में मृत मछलियों के तैरने और जल जीवों के मरने का मामला सामने आने के बाद ट्रिब्यूनल में यह याचिका दाखिल की गई थी। 
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याचिकाकर्ता का आरोप है कि जालंधर-लुधियाना में मौजूद कपड़ा रंगाई और साइकिल बनाने वाली औद्योगिक इकाइयों के अलावा गुरुदासपुर की चीनी मिलों से लगातार औद्योगिक कचरे नदियों में छोड़ा जा रहा है। वहीं, हरिकै बैराज से निकलने वाली नहरों का प्रदूषित पानी राजस्थान जाता है, जिससे राजस्थान के करीब आठ जिले प्रभावित हैं। राजस्थान सरकार भी इस पर आपत्ति जता चुकी है। 

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