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बेअंत सिंह की हत्या का मामला: बलवंत सिंह को मौत की सजा होगी या नहीं? सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र पर छोड़ा फैसला

Mon, 02 May 2022 01:54 PM IST
संजीव कुमार झा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: संजीव कुमार झा Updated Mon, 02 May 2022 01:54 PM IST
सार

सुनवाई के दौरान उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार से बलवंत की मौत की सजा को उम्रकैद में बदलने वाली याचिका पर दो महीने में फैसला लेने के लिए कहा। 

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Beant Singh case: SC says pending appeals of co-convicts would not come in way of deciding Balwant S Rajoana plea to commute death sentence
बलवंत सिंह राजोआना(फाइल) - फोटो : PTI

विस्तार

पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या का दोषी बलवंत सिंह राजोआना की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार से बलवंत की मौत की सजा को उम्रकैद में बदलने वाली याचिका पर दो महीने में फैसला लेने के लिए कहा। 

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सीएम बेअंत समेत 16 अन्य लोगों की जान लेने का दोषी है बलवंत 
पंजाब पुलिस के पूर्व कांस्टेबल राजोआना को 31 अगस्त 1995 को पंजाब सिविल सचिवालय के बाहर हुए एक विस्फोट में संलिप्तता का दोषी ठहराया गया था। इस विस्फोट में बेअंत सिंह और 16 अन्य लोगों की मौत हो गई थी। सर्वोच्च अदालत राजोआना की उस याचिका पर सुनवाई कर रही है, जिसमें उसने इस आधार पर मौत की सजा को उम्रकैद में बदलने की अपील की है कि वह 26 साल से जेल में है।
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जुलाई 2007 में एक विशेष अदालत ने सुनाई थी मौत की सजा
जुलाई 2007 में एक विशेष अदालत ने बेअंत सिंह हत्या मामले में राजोआना को मौत की सजा सुनाई थी।

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