फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   Bareilly: High court issues marital dispute to Shabina Halala case

बरेली : शबीना हलाला मामले को हाईकोर्ट ने माना वैवाहिक विवाद

Thu, 02 Aug 2018 03:41 AM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Thu, 02 Aug 2018 03:41 AM IST
विज्ञापन
Bareilly: High court issues marital dispute to Shabina Halala case

हलाला और अप्राकृतिक संबंधों का आरोप लगाते हुए अपने पति और ससुर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने वाली शबीना का मामला हाईकोर्ट ने मीडिएशन सेंटर भेजने का आदेश दिया है। कोर्ट ने इसे वैवाहिक विवाद मानते हुए मुख्य अभियुक्त वसीम को 15 हजार रुपये जमा करने और मीडिएशन सेंटर का फैसला आने तक विवेचना स्थगित रखने का आदेश दिया है।

विज्ञापन


शबीना की ओर से दर्ज कराई गई रिपोर्ट को उसके पति वसीम ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। इस मामले में हाईकोर्ट में बहस के दौरान कहा गया कि यह  दोनों पक्षों के बीच वैवाहिक विवाद का मामला है। इसे मीडिएशन सेंटर में भेजकर सुलझाया जा सकता है। कोर्ट ने इस पर सहमति जताते हुए कहा कि समाज के प्रति उसका कर्तव्य है कि रिश्तों में पड़ रही दरारों को कम कराए। यह मामला भी इसी तरह का लगता है, जिसमें पक्षकारों के बीच सुलह की कोशिश की जा सकती है।
विज्ञापन


कोर्ट ने आदेश दिया कि आरोपी पति वसीम तीन हफ्ते के अंदर 15 हजार रुपये मीडिएशन सेंटर में जमा करे। इस धनराशि में से नब्बे प्रतिशत शबीना को मीडिएशन सेंटर में हाजिर होने से पहले दी जाए। मीडिएशन सेंटर तीन माह के अंदर विवाद निपटाए। कोर्ट ने तब तक दुराचार के मामले की विवेचना पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि अगर 15 हजार रुपये जमा नहीं किए जाते हैं तो विवेचना को स्थगित रखने की अंतरिम व्यवस्था स्वत: समाप्त हो जाएगी।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed