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बकरीद: पशुओं की कुर्बानी पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली
Updated Thu, 08 Sep 2016 04:39 AM IST
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बकरीद
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सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर कर बकरीद के दौरान पशुओं की दी जाने वाली कुर्बानी की परंपरा पर सवाल उठाया गया है। याचिका में कहा गया है कि इस तरह की परंपरा अमानवीय और बर्बर है और धर्म केनाम पर इस तरह की प्रचलन को संरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए।
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उत्तर प्रदेश केसात वकीलों द्वारा दाखिल की गई इस याचिका में कहा गया कि केंद्र सरकार को यह निर्देश दिया जाए कि वह यह सुनिश्चित करें कि बकरीद पर किसी भी पशु को न मारा जाए। बकरीद का त्योहार अगले हफ्ते है। याचिका में गुहार लगाई गई है कि बकरीद के दौरान दी जाने वाली कुर्बानी की प्रथा को असंवैधानिक करार दिया जाना चाहिए।
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साथ ही याचिका में प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी टू किल एनिमल एक्ट के उस प्रावधान को भी चुनौती दी गई है जिसमें धार्मिक मान्यताओं व प्रचलन के नाम पर पशुओं की कुर्बानी की छूट है। याचिका में गृह मंत्रालय, कानून मंत्रालय, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय और पशु कल्याण बोर्ड को प्रतिवादी बनाया गया है। याचिका पर संभवत: शुक्रवार को सुनवाई होगी।
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12 की बजाय 13 सितंबर को ईद-उल-जुहा की छुट्टी
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में ईद-उल-जुहा या बकरीद की छुट्टी अब 12 सितंबर की बजाय 13 सितंबर को होगी। केंद्र सरकार ने बुधवार को यह जानकारी दी। सरकार के आदेश में कहा गया है कि दिल्ली में केंद्र सरकार के सभी प्रशासनिक दफ्तरों में ईद-उल-जुहा की छुट्टी 12 सितंबर की जगह 13 सितंबर को कर दी गई है।
पहले बकरीद की छुट्टी 12 सितंबर को घोषित की गई थी। सभी मंत्रालय को जारी किए गए एक अधिकारिक आदेश में कहा गया है कि कार्मिक मंत्रालय के संज्ञान में लाया गया है कि दिल्ली में ईद-उल-जुहा 13 सितंबर को मनाई जाएगी।
पहले बकरीद की छुट्टी 12 सितंबर को घोषित की गई थी। सभी मंत्रालय को जारी किए गए एक अधिकारिक आदेश में कहा गया है कि कार्मिक मंत्रालय के संज्ञान में लाया गया है कि दिल्ली में ईद-उल-जुहा 13 सितंबर को मनाई जाएगी।