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बाहुबली नेता डीपी यादव को 16 नवंबर को जेल में करना होगा सरेंडर

Wed, 24 Oct 2018 04:29 AM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Wed, 24 Oct 2018 04:29 AM IST
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Bahubali leader DP Yadav will have to surrender in jail on November 16

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को विधायक हत्याकांड में दोषी उत्तर प्रदेश के बाहुबली नेता डीपी यादव को 16 नवंबर को देहरादून जेल में सरेंडर करने का निर्देश दिया। यादव इस समय अंतरिम जमानत पर हैं और उन्होंने सर्वोच्च कोर्ट में जमानत अवधि बढ़ाने की याचिका दी थी। 

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यादव को 2015 में देहरादून की सीबीआई कोर्ट ने गाजियाबाद के दादरी से विधायक महेंद्र सिंह भाटी की हत्या में शामिल रहने के लिए उम्रकैद की सजा सुनाई थी। भाटी की दिसंबर 1992 में दादरी रेलवे क्रासिंग पर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। 

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यादव की स्पाइनल सर्जरी पूरी, 3 नवंबर को मिल जाएगी अस्पताल से छुट्टी

मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई और जस्टिस एसके कौल की पीठ ने सुनवाई के दौरान यशोदा अस्पताल की रिपोर्ट पर गौर किया, जिसमें कहा गया कि 19 अक्तूबर को यादव की स्पाइनल सर्जरी हो गई है और उन्हें 3 नवंबर को छुट्टी दे दी जाएगी। कोर्ट ने रिपोर्ट पर गौर करते हुए कहा कि यादव दो सप्ताह तक अपने परिवार के साथ रह सकते हैं और इसके बाद उन्हें बाकी की सजा काटने के लिए जेल जाना होगा। 

इससे पहले, उत्तराखंड हाईकोर्ट ने यादव को सर्जरी के लिए अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय में अपील दाखिल की थी। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने यादव को सर्जरी के लिए 15 दिन की अंतरिम जमानत दी थी। 

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