फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   Ayodhya case hearing started in SC, Muslim side advocate says he had received threats on Facebook

अयोध्या मामला: सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू, मुस्लिम पक्ष के वकील बोले- फेसबुक पर मिल रही धमकी

Thu, 12 Sep 2019 11:32 AM IST
Sneha Baluni न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Sneha Baluni Updated Thu, 12 Sep 2019 11:32 AM IST
विज्ञापन
Ayodhya case hearing started in SC, Muslim side advocate says he had received threats on Facebook
अयोध्या मसले को सुलझाने की कई बार कोशिश हो चुकी है

उच्चतम न्यायालय के पांच जजों की संवैधानिक पीठ ने राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद मामले में 22वें दिन सुनवाई शुरू कर दी है। यह सुनवाई मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता में हो रही है। अदालत के सामने मुस्लिम पक्ष के वकील राजीव धवन ने कहा कि उन्हें फेसबुक पर धमकियां मिल रही है लेकिन इस समय उन्हें किसी सुरक्षा की जरुरत नहीं है।

विज्ञापन

 

प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई के नेतृत्व वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने कहा कि इसकी आलोचना की जानी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे ही पीठ ने अयोध्या मामले पर अपनी 22वें दिन की सुनवाई शुरू की सुन्नी वक्फ बोर्ड और अन्य की ओर से मुकदमे की पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता धवन ने आरोप लगाया कि उन्हें फेसबुक पर धमकी भरा संदेश मिला है और बुधवार को सुप्रीम कोर्ट के परिसर में कुछ लोगों ने उनके लिपिक की पिटाई कर दी थी। धवन ने कहा कि सुनवाई के लिए यह माहौल उचित नहीं है।

विज्ञापन
विज्ञापन


उन्होंने कहा कि अदालत में ऐसा नहीं होना चाहिए और इसपर न्यायाधीश महोदय की ओर से एक टिप्पणी पर्याप्त होगी। इस पीठ में न्यायमूर्ति एस. ए. बोबड़े, न्यायमूर्ति डी. वाई. चन्द्रचूड़, न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति एस. ए. नजीर शामिल हैं। धवन की बात पूरी होने के बाद मामले की सुनवाई शुरू की गई।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed