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Maharashtra: नाबालिग के साथ दुष्कर्म-हत्या मामले में बार एसोसिएशन का एलान, वकीलों से कहा- आरोपी का केस न लड़ें
Sat, 28 Dec 2024 06:39 PM IST
पवन पांडेय
न्यूज डेस्क, अमर उजाला
न्यूज डेस्क, अमर उजाला
Published by: पवन पांडेय
Updated Sat, 28 Dec 2024 06:39 PM IST
सार
महाराष्ट्र के ठाणे जिले में जिला न्यायालय बार एसोसिएशन ने सभी वकीलों से कहा है कि वे विशाल गवली का केस न लड़ें। बता दें कि विशाल गवली पर एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म और उसकी हत्या करने का आरोप हैं, इस मामले में उसकी पत्नी भी सह आरोपी है।
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सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : ANI
विस्तार
महाराष्ट्र में ठाणे जिला न्यायालय बार एसोसिएशन की तरफ से अपने सदस्य वकीलों से एक खास अपील की गई है। एसोसिएशन ने अपने वकीलों से कहा है कि वे सभी विशाल गवली का केस न लड़ें, जिस पर एक 12 वर्षीय लड़की के साथ दुष्कर्म और उसकी निर्ममता से हत्या करने का आरोप लगा है, और इस मामले में उसकी पत्नी साक्षी गवली भी सह-आरोपी है।
पत्नी के साथ मिलकर विशाल गवली ने किया था बच्ची का अपहरण
बता दें कि, 23 दिसंबर को विशाल गवली ने अपनी पत्नी की मदद से कल्याण के चक्की नाका इलाके से लड़की का अपहरण किया था और बच्ची का यौन उत्पीड़न करने के बाद उसकी हत्या कर दी थी। पुलिस के अनुसार, दंपति ने इसके बाद शव को कल्याण-पद्घा रोड पर बापगांव में फेंक दिया।
बार एसोसिएशन के अधिकारी ने बार रूम में चस्पा किया नोटिस
वहीं एसोसिएशन के एक पदाधिकारी ने शनिवार को बताया कि वकीलों से अदालत में गवली दंपति का बचाव न करने के लिए कहने वाला एक नोटिस यहां बार रूम में लगाया है।
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बीएनएस और पॉक्सो एक्ट में गवली दंपति पर केस दर्ज
विशाल गवली और साक्षी गवली को 25 दिसंबर को हिरासत में लिया गया था और उन पर भारतीय न्याय संहिता और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के प्रावधानों के तहत हत्या या फिरौती प्राप्त करने के इरादे से अपहरण, दुष्कर्म, सबूतों को नष्ट करने और अन्य अपराधों के आरोप लगाए गए हैं।
आरोपी विशाल गवली पर दर्ज हैं आठ आपराधिक केस
पुलिस के अनुसार, डोंबिवली के मनपाड़ा इलाके में काम करने वाले विशाल गवली के खिलाफ पहले भी आठ अपराध दर्ज हैं। गवली दंपति को 2 जनवरी तक पुलिस हिरासत में रखा गया है। इस बीच, पुलिस अधिकारियों ने कहा कि जांच दल अपराध का सीन रिक्रिएट कर रहे हैं और हत्या के मकसद का पता लगाने के लिए गवली दंपत्ति से पूछताछ कर रहे हैं।
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पत्नी के साथ मिलकर विशाल गवली ने किया था बच्ची का अपहरण
बता दें कि, 23 दिसंबर को विशाल गवली ने अपनी पत्नी की मदद से कल्याण के चक्की नाका इलाके से लड़की का अपहरण किया था और बच्ची का यौन उत्पीड़न करने के बाद उसकी हत्या कर दी थी। पुलिस के अनुसार, दंपति ने इसके बाद शव को कल्याण-पद्घा रोड पर बापगांव में फेंक दिया।
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बार एसोसिएशन के अधिकारी ने बार रूम में चस्पा किया नोटिस
वहीं एसोसिएशन के एक पदाधिकारी ने शनिवार को बताया कि वकीलों से अदालत में गवली दंपति का बचाव न करने के लिए कहने वाला एक नोटिस यहां बार रूम में लगाया है।
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बीएनएस और पॉक्सो एक्ट में गवली दंपति पर केस दर्ज
विशाल गवली और साक्षी गवली को 25 दिसंबर को हिरासत में लिया गया था और उन पर भारतीय न्याय संहिता और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के प्रावधानों के तहत हत्या या फिरौती प्राप्त करने के इरादे से अपहरण, दुष्कर्म, सबूतों को नष्ट करने और अन्य अपराधों के आरोप लगाए गए हैं।
आरोपी विशाल गवली पर दर्ज हैं आठ आपराधिक केस
पुलिस के अनुसार, डोंबिवली के मनपाड़ा इलाके में काम करने वाले विशाल गवली के खिलाफ पहले भी आठ अपराध दर्ज हैं। गवली दंपति को 2 जनवरी तक पुलिस हिरासत में रखा गया है। इस बीच, पुलिस अधिकारियों ने कहा कि जांच दल अपराध का सीन रिक्रिएट कर रहे हैं और हत्या के मकसद का पता लगाने के लिए गवली दंपत्ति से पूछताछ कर रहे हैं।