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Article 370: 'भारत-पाकिस्तान आपस में सुलझाएं मुद्दा', सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद चीन का बयान जारी
Tue, 12 Dec 2023 03:21 PM IST
श्वेता महतो
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: श्वेता महतो
Updated Tue, 12 Dec 2023 03:21 PM IST
सार
चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कश्मीर मुद्दों पर कहा कि यह भारत और पाकिस्तान का बहुत पुराना विवाद है। इसे यूएन चार्टर और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) के प्रस्तावों और द्विपक्षीय समझौतों के अनुसार शांतिपूर्ण तरीकों से सुलझाना चाहिए।
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Xi Jinping
- फोटो : Social Media
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विस्तार
सुप्रीम कोर्ट के अनुच्छेद 370 के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कश्मीर मुद्दे पर चीन ने अपनी राय रखी है। चीन का मानना है कि भारत और पाकिस्तान को कश्मीर मुद्दे को बातचीत और परामर्श के जरिए सुलझाना चाहिए। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माओ निंग ने कहा कि कश्मीर मुद्दे पर चीन की स्थिति स्पष्ट है।
कश्मीर मुद्दे पर चीन की सलाह
देश के मुख्य न्यायधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच न्यायधीशों की पीठ ने 11 दिसंबर को अनुच्छेद 370 पर फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू और कश्मीर से अनुच्छेद-370 को निरस्त करने के केंद्र के फैसले को वैध ठहराया है। अदालत ने कहा कि जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस दिया जाए। साथ ही नए परिसीमन के आधार पर जम्मू-कश्मीर में जल्द से जल्द चुनाव करवाएं जाएं।
चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कश्मीर मुद्दों पर कहा, 'यह भारत और पाकिस्तान के बीच बहुत पुराना विवाद है। इसे यूएन चार्टर और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) के प्रस्तावों और द्विपक्षीय समझौतों के अनुसार शांतिपूर्ण तरीकों से सुलझाना चाहिए।'
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उन्होंने आगे कहा, 'दोनों पक्षों को बातचीत और परामर्श के जरिए विवाद को सुलझाकर क्षेत्र में शांति और स्थिरता की रक्षा करनी चाहिए।' हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अनुच्छेद 370 को निरस्त कर दिया। इस फैसले पर पाकिस्तान ने कहा कि इसका कोई कानूनी मूल्य नहीं है। अंतरराष्ट्रीय कानून ने पांच अगस्त 2019 को नई दिल्ली की एकतरफा और अवैध कार्रवाई को मान्यता नहीं देता है।
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कश्मीर मुद्दे पर चीन की सलाह
देश के मुख्य न्यायधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच न्यायधीशों की पीठ ने 11 दिसंबर को अनुच्छेद 370 पर फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू और कश्मीर से अनुच्छेद-370 को निरस्त करने के केंद्र के फैसले को वैध ठहराया है। अदालत ने कहा कि जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस दिया जाए। साथ ही नए परिसीमन के आधार पर जम्मू-कश्मीर में जल्द से जल्द चुनाव करवाएं जाएं।
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चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कश्मीर मुद्दों पर कहा, 'यह भारत और पाकिस्तान के बीच बहुत पुराना विवाद है। इसे यूएन चार्टर और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) के प्रस्तावों और द्विपक्षीय समझौतों के अनुसार शांतिपूर्ण तरीकों से सुलझाना चाहिए।'
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उन्होंने आगे कहा, 'दोनों पक्षों को बातचीत और परामर्श के जरिए विवाद को सुलझाकर क्षेत्र में शांति और स्थिरता की रक्षा करनी चाहिए।' हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अनुच्छेद 370 को निरस्त कर दिया। इस फैसले पर पाकिस्तान ने कहा कि इसका कोई कानूनी मूल्य नहीं है। अंतरराष्ट्रीय कानून ने पांच अगस्त 2019 को नई दिल्ली की एकतरफा और अवैध कार्रवाई को मान्यता नहीं देता है।