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समान हो सीआईसी और मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति प्रक्रिया : उच्चतम न्यायालय

Fri, 15 Feb 2019 01:22 PM IST
अजय सिंह भाषा, नई दिल्ली
भाषा, नई दिल्ली Published by: अजय सिंह Updated Fri, 15 Feb 2019 01:22 PM IST
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Appointment process for CIC and Chief Election Commissioner should be same: Supreme Court
सुप्रीम कोर्ट - फोटो : Amar Ujala

उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को केन्द्रीय सूचना अयोग (सीआईसी) और राज्य सूचना आयोगों (एसआईसी) की रिक्तियां भरने के संबंध में दिशा-निर्देश जारी करते हुए कहा कि पदों के खाली होने से दो महीने पहले ही उन्हें भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाए।

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न्यायमूर्ति ए. के. सीकरी और न्यायमूर्ति एस. ए. नजीर की पीठ ने कहा कि मुख्य सूचना आयुक्त उच्च पदाधिकारी हैं और उनकी नियुक्ति प्रक्रिया मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति जैसी ही होनी चाहिए। न्यायालय ने सीआईसी और राज्य सूचना आयोगों की रिक्तियों पर भी संज्ञान लिया और छह महीने के भीतर उन्हें भरने का निर्देश दिया।
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सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों पर संज्ञान लेते हुए न्यायालय ने कहा कि सीआईसी में सूचना आयुक्तों के तौर पर नियुक्तियों के लिए केन्द्र नौकरशाहों के अलावा अन्य क्षेत्रों के प्रमुख लोगों के नाम पर भी विचार करे।

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