फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   allegedley rape case lodge against minister and SDM

मंत्री-एसडीएम के खिलाफ रेप के प्रयास का मुकदमा दर्ज, कमिश्नर ने दिया आदेश

Fri, 26 Aug 2016 05:07 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो/औरैया
अमर उजाला ब्यूरो/औरैया Updated Fri, 26 Aug 2016 05:07 AM IST
विज्ञापन
allegedley rape case lodge against minister and SDM
डेमो पिक
दो साल पहले के रेप के प्रयास के एक मामले में पिछड़ा वर्ग कल्याण निगम के चेयरमैन (दर्जा प्राप्त राज्यमंत्री) मो. इरशाद कुरैशी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। कमिश्नर के आदेश पर दलित पीड़िता की शिकायत शहर कोतवाली में दर्ज की गई। इसमें तत्कालीन एसडीएम सदर जितेंद्र श्रीवास्तव और एक शिक्षक को भी आरोपी बनाया गया है। 
विज्ञापन


कुरैशी और एसडीएम, दोनों ने ही ने आरोपों को मनगढ़ंत और पैसा ऐंठने की चाल बताया है। जितेंद्र श्रीवास्तव वर्तमान में एसडीएम बिधूना हैं। कोतवाली पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। 
विज्ञापन


सदर कोतवाली के खानपुर कसबे के एक दलित व्यक्ति की किसी मामले में गिरफ्तारी के बाद ही उसकी पत्नी ने रेप के प्रयास का आरोप लगाया था। पीड़िता के मुताबिक 19 मार्च 2014 की रात करीब 12:30 बजे वह बच्चों के साथ लेटी थी, तभी इरशाद कुरैशी, तत्कालीन एसडीएम जितेंद्र कुमार श्रीवास्तव और शिक्षक इब्राहिम ने दरवाजा खटखटाया। कहा कि वे उसके पति को थाने से छुड़ा लाए हैं। यह सुनते ही पीड़िता ने दरवाजा खोल दिया। तब तीनों ने उसका मुंह दबा दिया। रेप की कोशिश पर वह चिल्लाने लगी। शोर सुनकर मोहल्ले के लोग आ गए और ये तीनों गालियां देते सफेद कलर की गाड़ी से भाग निकले। जाते वक्त धमकी दे गए कि किसी को कुछ बताया तो पति को जान से मार देंगे। 
विज्ञापन
विज्ञापन


महिला का आरोप है कि इसके बाद एसडीएम ने उसके पति को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। उसने थाने में शिकायत की, लेकिन न तो उसका डाक्टरी परीक्षण कराया गया और न रिपोर्ट दर्ज की गई। वह अफसरों से गुहार लगाती रही। कहीं सुनवाई न होने पर कमिश्नर के पास पहुंची। 

कमिश्नर ने एसपी अतुल शर्मा को रिपोर्ट दर्ज करने का आदेश किया। एसपी कए आदेश पर कोतवाली पुलिस ने धारा 452, 376, 511, 506 के साथ अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति नृशंसता निवारण अधिनियम 1989 की धारा 3(2)(5) के तहत मामला दर्ज किया।  
 

पैसे के लिए लिखाई फर्जी रिपोर्ट

allegedley rape case lodge against minister and SDM
rape and video - फोटो : demo
दर्जा प्राप्त मंत्री इरशाद कुरैशी ने मुकदमे को पूरी तरह फर्जी बताया है। उन्होंने कहा कि यह मुकदमा राजनीतिक द्वेष के तहत लिखाया गया है। इस तरह का चरित्र होता तो चुनाव न जीतता। मुकदमा दर्ज कराने वाले व्यक्ति का यही काम है। वह लोगों से पैसे एेंठने के लिए फर्जी मुकदमे दर्ज कराता है। पैसा मिल जाने पर समझौता कर लेता है। उन्होंने कहा कि उन्हें न्यायपालिका पर भरोसा है। 

तत्कालीन एसडीएम जितेंद्र श्रीवास्तव का भी कहना है कि मुकदमा पूरी तरह फर्जी है। कहा कि विश्वास नहीं हो रहा कि एसपी ने बिना जांच कराए इस तरह का मुकदमा कैसे दर्ज करा दिया। उन्हें मुकदमे का कोई डर नहीं, जांच में हकीकत सामने आ ही जाएगी, लेकिन इस मुकदमे से जो सामाजिक बदनामी होगी वह बहुत ही खराब बात है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed