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Karnataka: हिरासत में लिए BJP नेता सीटी रवि; कर्नाटक की मंत्री लक्ष्मी के खिलाफ दुर्व्यवहार का आरोप, केस दर्ज
Thu, 19 Dec 2024 09:08 PM IST
पवन पांडेय
न्यूज डेस्क, अमर उजाला
न्यूज डेस्क, अमर उजाला
Published by: पवन पांडेय
Updated Thu, 19 Dec 2024 09:08 PM IST
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सीटी रवि, नेता, भाजपा (फाइल फोटो)
- फोटो : ANI
कर्नाटक भाजपा एमएलसी सीटी रवि को गुरुवार को विधान परिषद में मंत्री लक्ष्मी हेब्बलकर के खिलाफ कथित तौर पर अपमानजनक शब्द का इस्तेमाल करने के आरोप में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस हिरासत में ले लिया गया। उन्हें सुवर्ण विधान सौध के परिसर से पुलिस वैन में ले जाया गया।
कई मामलों में सीटी रवि के खिलाफ केस दर्ज
मामले में एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि मंत्री की तरफ से दर्ज की गई शिकायत के आधार पर, भाजपा नेता के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 75 (यौन उत्पीड़न) और 79 (किसी महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से शब्द, इशारा या कृत्य) के तहत मामला दर्ज किया गया है।
वहीं भाजपा नेता सीटी रवि ने सभी आरोपों को 'झूठा' बताते हुए इनकार किया है, जबकि कांग्रेस नेताओं ने कहा कि मंत्री लक्ष्मी हेब्बलकर ने इस मामले में विधान परिषद के अध्यक्ष से शिकायत की है।
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सीटी रवि ने अपमानजनक शब्द का इस्तेमाल किया
कांग्रेस नेताओं के अनुसार, सीटी रवि ने कथित तौर पर उनके बीच हुए विवाद के दौरान कई बार मंत्री हेब्बलकर के खिलाफ अपमानजनक शब्द का इस्तेमाल किया। यह घटना केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से बीआर आंबेडकर पर की गई टिप्पणी पर हंगामे के बाद सभापति बसवराज होरट्टी की तरफ से कुछ समय के लिए स्थगित किए जाने के बाद हुई।
उनके आरोप झूठे हैं- सीटी रवि
हालांकि, आरोपों के बारे में पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए भाजपा नेता सीटी रवि ने कहा, 'उनके आरोप झूठे हैं, ऑडियो और वीडियो की पुष्टि होने दीजिए, उसके बाद मैं बोलूंगा। मैं अभी कुछ नहीं कहूंगा..... मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूं जो किसी को व्यक्तिगत रूप से गाली दे। मैंने उन्हें गाली नहीं दी है, मुझे नहीं पता कि उन्हें ऐसा क्यों लगा।' उन्होंने कहा, 'मैंने उससे कुछ नहीं कहा है....मैंने उसके खिलाफ कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं की है, जैसा कि वह दावा कर रही है।' कर्नाटक की मंत्री लक्ष्मी हेब्बालकर के कुछ समर्थकों ने बेलगावी में सुवर्ण विधान सौधा परिसर में सीटी रवि के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और पुलिस ने उन्हें वहां से हटा दिया।
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कई मामलों में सीटी रवि के खिलाफ केस दर्ज
मामले में एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि मंत्री की तरफ से दर्ज की गई शिकायत के आधार पर, भाजपा नेता के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 75 (यौन उत्पीड़न) और 79 (किसी महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से शब्द, इशारा या कृत्य) के तहत मामला दर्ज किया गया है।
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वहीं भाजपा नेता सीटी रवि ने सभी आरोपों को 'झूठा' बताते हुए इनकार किया है, जबकि कांग्रेस नेताओं ने कहा कि मंत्री लक्ष्मी हेब्बलकर ने इस मामले में विधान परिषद के अध्यक्ष से शिकायत की है।
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सीटी रवि ने अपमानजनक शब्द का इस्तेमाल किया
कांग्रेस नेताओं के अनुसार, सीटी रवि ने कथित तौर पर उनके बीच हुए विवाद के दौरान कई बार मंत्री हेब्बलकर के खिलाफ अपमानजनक शब्द का इस्तेमाल किया। यह घटना केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से बीआर आंबेडकर पर की गई टिप्पणी पर हंगामे के बाद सभापति बसवराज होरट्टी की तरफ से कुछ समय के लिए स्थगित किए जाने के बाद हुई।
उनके आरोप झूठे हैं- सीटी रवि
हालांकि, आरोपों के बारे में पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए भाजपा नेता सीटी रवि ने कहा, 'उनके आरोप झूठे हैं, ऑडियो और वीडियो की पुष्टि होने दीजिए, उसके बाद मैं बोलूंगा। मैं अभी कुछ नहीं कहूंगा..... मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूं जो किसी को व्यक्तिगत रूप से गाली दे। मैंने उन्हें गाली नहीं दी है, मुझे नहीं पता कि उन्हें ऐसा क्यों लगा।' उन्होंने कहा, 'मैंने उससे कुछ नहीं कहा है....मैंने उसके खिलाफ कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं की है, जैसा कि वह दावा कर रही है।' कर्नाटक की मंत्री लक्ष्मी हेब्बालकर के कुछ समर्थकों ने बेलगावी में सुवर्ण विधान सौधा परिसर में सीटी रवि के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और पुलिस ने उन्हें वहां से हटा दिया।