एनआरआई शादी का 48 घंटे के भीतर कराना होगा रजिस्ट्रेशन
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केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने बुधवार को कहा कि भारत में संपन्न होने वाली सभी एनआरआई शादियों को 48 घंटे के भीतर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। अभी तक भारत में शादी का रजिस्ट्रेशन कराने की कोई समय सीमा नहीं थी।
हालांकि विधि आयोग ने इस बात की सिफारिश की थी कि 30 दिन के भीतर शादी का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। इसके बाद 5 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना लगाने की बात कही गई थी।
गांधी ने कहा कि एनआरआई शादियों को 48 घंटे के भीतर रजिस्टर्ड कराना होगा अन्यथा पासपोर्ट और वीजा नहीं जारी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मंत्रालय इस संबंध में रजिस्ट्रार को आदेश जारी करने की प्रक्रिया में है। इससे एनआरआई शादियों का विवरण उपलब्ध हो सकेगा और इन्हें केंद्रीय डाटाबेस में रखा जा सकेगा।
NRI marriages have to be registered within 48 hours, else the passport and visas would not be issued. The registrars would send the details of such NRI marriages to the WCD Ministry so that a central database can be maintained: Maneka Gandhi, Union Minister (6.6.2018) pic.twitter.com/FPSnzcvheD
— ANI (@ANI) June 7, 2018