{"_id":"5b2d78b44f1c1bf86e8b95eb","slug":"akhilesh-s-government-bungalow-in-pil-to-hear-plea-for-subversion-hearing-on-july-3","type":"story","status":"publish","title_hn":"अखिलेश के सरकारी बंगले में तोड़फोड़ की जांच के लिए हाईकोर्ट में पीआईएल दाखिल, सुनवाई तीन जुलाई को","category":{"title":"India News","title_hn":"भारत","slug":"india-news"}}
अखिलेश के सरकारी बंगले में तोड़फोड़ की जांच के लिए हाईकोर्ट में पीआईएल दाखिल, सुनवाई तीन जुलाई को
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इलाहाबाद
Updated Sat, 23 Jun 2018 06:17 AM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के सरकारी आवास छोड़ते समय कीमती सामान उखाड़ ले जाने से हुए नुकसान की जांच की मांग को लेकर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई है। हाईकोर्ट इस पर तीन जुलाई को सुनवाई करेगा। याचिका मेरठ के राहुल राणा और लोगों ने दाखिल की है। शुक्रवार को इस पर न्यायमूर्ति बीके नारायण तथा न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता की ग्रीष्मकालीन खंडपीठ ने सुनवाई की।
विज्ञापन
अपर महाधिवक्ता अजीत कुमार सिंह ने कोर्ट को बताया कि राज्य सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्री के बंगले में सरकारी एजेंसियों के अलावा प्राइवेट एजेंसियों से कराए गए कामों की जांच कर नुकसान का पता लगाने का आदेश दिया है। याची का कहना है कि सरकारी बंगले में प्राइवेट एजेंसी से काम करना अवैधानिक है। और उसे उखाड़ कर ले जाना अपराध है।
विज्ञापन
पूर्व मुख्यमंत्री ने अपने कार्यकाल के दौरान सरकारी बंगले को सजाने- संवारने में करोड़ों रुपये के सरकारी धन का व्यय किया था। बंगला खाली करते समय वह इन कीमती सामानों को निकलवाकर ले गए। इससे सरकार को करोड़ों का नुकसान हुआ है।
विज्ञापन