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ईडी की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने पी चिदंबरम और कार्ति को नोटिस जारी कर मांगा जवाब

Fri, 11 Oct 2019 12:33 PM IST
Sneha Baluni न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Sneha Baluni Updated Fri, 11 Oct 2019 12:33 PM IST
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aircel maxis case Delhi HC issues notice and seeks response from P Chidambaram and Karti on ED plea
पी चिदंबरम-कार्ति चिदंबरम (फाइल फोटो) - फोटो : ANI

दिल्ली उच्च न्यायालय ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति के खिलाफ नोटिस जारी किया है। एयरसेल-मैक्सिस मामले में उन्हें मिली अग्रिम जमानत के खिलाफ दायर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की याचिका पर दोनों से जवाब मांगा है। उनसे पूछा गया है कि उन्हें मिली जमानत को खारिज क्यों नहीं किया जाना चाहिए। जस्टिस सुरेश कैत ने दोनों को 29 नवंबर तक अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। इसी दिन मामले की अगली सुनवाई भी होगी।

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ईडी ने 10 अक्तूबर को पी चिंदबरम और उनके बेटे को मिली जमानत को दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। पिछले महीने पांच सितंबर को विशेष अदालत ने चिदंबरम और उनके बेटे को इस मामले में राहत देते हुए अग्रिम जमानत दे दी थी। 
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क्या है एयरसेल-मैक्सिस मामला

सीबीआई द्वारा विशेष अदालत में दाखिल चार्जशीट के अनुसार, मैक्सिस की सहायक कंपनी ग्लोबल कम्यूनिकेशन सर्विसेज होल्डिंग्स लिमिटेड ने एयरसेल में 800 मिलियन डॉलर के निवेश के लिए मंजूरी मांगी थी। आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी इस मामले में अनुमति के लिए सक्षम थी। हालांकि तत्कालीन वित्त मंत्री चिदंबरम द्वारा इस संबंध में अनुमोदन प्रदान किया गया था। 

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