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Goa: AI स्टार्ट-अप CEO सूचना सेठ को 13 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया; चार साल के बेटे की हत्या का है आरोप
Fri, 19 Jan 2024 06:12 PM IST
श्वेता महतो
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पणजी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पणजी
Published by: श्वेता महतो
Updated Fri, 19 Jan 2024 06:12 PM IST
सार
आरोपी महिला के वकील ने बताया कि पुलिस ने रिमांड की मांग नहीं की थी, जिसके बाद अदालत ने उसे 13 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
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सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
गोवा के बाल अदालत ने शुक्रवार को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्ट-अप की मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुचना सेठ को 13 दिन की न्यायिक हिरासत भेजा है। उनके ऊपर अपने चार साल के बेटे की हत्या का आरोप है। आरोपी महिला आठ जनवरी से ही पुलिस की हिरासत में थी। उसकी पांच दिन की विस्तारित रिमांड खत्म होने के बाद उसे अदालत के समक्ष पेश किया गया।
न्यायिक हिरासत में आरोपी
पुलिस ने आरोपी की रिमांड की मांग नहीं की, जिसके बाद अदालत ने उसे 13 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। गोवा के कैंडोलिम में एक सर्विस अपार्टमेंट में 39 वर्षीय सुचना सेठ ने अपने बेटे की हत्या की थी। उनके शव को बैग में भरकर वह टैक्सी से तमिलनाडु ले जा रही थी। उसे आठ जनवरी को चित्रदुर्ग से गिरफ्तार किया गया था।
आरोपी महिला के वकील ने बताया कि पुलिस ने रिमांड की मांग नहीं की थी, जिसके बाद अदालत ने उसे 13 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। वकील ने बताया कि उनकी मुवक्किल ने जमानत के लिए अर्जी नहीं दी है। अदालत में पेशी के बाद आरोपी को कोलवेले के सेंट्रल जेल ले जाया गया। गोवा बाल अधिनियम की धारा आठ के तहत महिला पर मामला दर्ज किया गया है।
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न्यायिक हिरासत में आरोपी
पुलिस ने आरोपी की रिमांड की मांग नहीं की, जिसके बाद अदालत ने उसे 13 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। गोवा के कैंडोलिम में एक सर्विस अपार्टमेंट में 39 वर्षीय सुचना सेठ ने अपने बेटे की हत्या की थी। उनके शव को बैग में भरकर वह टैक्सी से तमिलनाडु ले जा रही थी। उसे आठ जनवरी को चित्रदुर्ग से गिरफ्तार किया गया था।
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आरोपी महिला के वकील ने बताया कि पुलिस ने रिमांड की मांग नहीं की थी, जिसके बाद अदालत ने उसे 13 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। वकील ने बताया कि उनकी मुवक्किल ने जमानत के लिए अर्जी नहीं दी है। अदालत में पेशी के बाद आरोपी को कोलवेले के सेंट्रल जेल ले जाया गया। गोवा बाल अधिनियम की धारा आठ के तहत महिला पर मामला दर्ज किया गया है।
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