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अगस्ता वेस्टलैंड हेलिकॉप्टर घोटाला मामला: दिल्ली की अदालत ने ईडी को क्रिश्चियन मिशेल से पूछताछ की अनुमति दी
Sun, 24 May 2020 03:31 PM IST
देव कश्यप
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: देव कश्यप
Updated Sun, 24 May 2020 03:31 PM IST
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अगस्ता वेस्टलैंड का बिचौलिया क्रिश्चियन मिशेल
- फोटो : ANI
दिल्ली की एक अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय को अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलिकॉप्टर घोटाले के संबंध में यहां तिहाड़ जेल में बंद कथित बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल से पूछताछ करने की अनुमति दे दी है।
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विशेष न्यायाधीश पुलस्त्य प्रमाचला ने ईडी को जेल परिसर में 25 और 26 मई को मिशेल से पूछताछ करने की शनिवार को अनुमति दी। ईडी के विशेष लोक अभियोजक एनके मत्ता ने अदालत में याचिका दायर की थी। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए हुई सुनवाई के दौरान दलील दी कि मामले में चल रही जांच के संबंध में आरोपी से कुछ दस्तावेजों को लेकर पूछताछ करने की आवश्यकता है।
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दुबई से प्रत्यर्पित कर लाए गए मिशेल को ईडी ने 22 दिसंबर 2018 को गिरफ्तार किया था। मिशेल को ईडी के मामले में पांच जनवरी 2019 को न्यायिक हिरासत में भेजा गया। उसे घोटाले के संबंध में सीबीआई के मामले में भी न्यायिक हिरासत में भेजा गया।
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उसे संयुक्त अरब अमीरात में गिरफ्तार किया गया था और चार दिसंबर 2018 को प्रत्यर्पित कर भारत लाया गया था। अगले दिन उसे अदालत में पेश किया गया जहां सीबीआई को उससे हिरासत में पूछताछ की अनुमति दी गई। बाद में उसे ईडी ने गिरफ्तार किया।
मिशेल ईडी और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की जांच के दायरे में शामिल तीन कथित बिचौलियों में से एक है। उसके अलावा गुइडो हास्च्के और कार्लो गेरोसा भी जांच के दायरे में है।
सीबीआई ने आरोप लगाया कि वीवीआईपी हेलिकॉप्टरों की आपूर्ति के लिए आठ फरवरी 2010 को हुए समझौते में राजकोष को करीब 2,666 करोड़ रुपये का घाटा हुआ। ईडी ने जून 2016 को मिशेल के खिलाफ दायर आरोपपत्र में आरोप लगाया कि उसे अगस्ता वेस्टलैंड से करीब 225 करोड़ रुपये मिले थे।