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असम में अफस्पा की अवधि छह महीने के लिए बढ़ाई गई
Sat, 07 Sep 2019 08:19 PM IST
Trainee Trainee
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, गुवाहाटी
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Published by: Trainee Trainee
Updated Sat, 07 Sep 2019 08:19 PM IST
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अफस्पा(सांकेतिक)
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असम में सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून (अफस्पा) की अवधि को छह महीने बढ़ा दिया गया है। एक सरकारी विज्ञप्ति में शनिवार को यहां यह जानकारी दी गई है। विज्ञप्ति के अनुसार राज्य में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा के बाद अफस्पा की अवधि को छह महीने बढ़ाए जाने का निर्णय लिया गया। यह अवधि 28 अगस्त से प्रभावी होगी।
इस अधिनियम के तहत सुरक्षा बलों को अभियान चलाने और पहले नोटिस दिये बगैर किसी को भी कहीं से भी गिरफ्तार करने का अधिकार मिलता है। यह कानून नवम्बर 1990 से असम में लागू है। विज्ञप्ति में कहा गया है कि राज्य के गृह और राजनीतिक विभाग ने अफस्पा की धारा तीन के तहत यह घोषणा की है।
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इस अधिनियम के तहत सुरक्षा बलों को अभियान चलाने और पहले नोटिस दिये बगैर किसी को भी कहीं से भी गिरफ्तार करने का अधिकार मिलता है। यह कानून नवम्बर 1990 से असम में लागू है। विज्ञप्ति में कहा गया है कि राज्य के गृह और राजनीतिक विभाग ने अफस्पा की धारा तीन के तहत यह घोषणा की है।
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