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AFSPA: अरुणाचल प्रदेश और नगालैंड के जिलों में छह माह के लिए बढ़ा 'अफस्पा', गृह मंत्रालय ने जारी की अधिसूचना

Thu, 28 Mar 2024 07:50 PM IST
आदर्श शर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: आदर्श शर्मा Updated Thu, 28 Mar 2024 07:50 PM IST
सार

अरुणाचल प्रदेश और नगालैंड में अफस्पा (सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम) छह महीने के लिए बढ़ाया गया है। 'अफस्पा' अशांत क्षेत्रों में काम करने वाले सशस्त्र बलों के कर्मियों को सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव के लिए आवश्यक समझे जाने पर तलाशी लेने, गिरफ्तार करने की व्यापक शक्तियां देता है।

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AFSPA extended for 6 month in Arunachal Pradesh, Nagaland districts
गृह मंत्रालय - फोटो : फाइल

विस्तार

अरुणाचल प्रदेश और नगालैंड में अफस्पा (सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम) छह महीने के लिए बढ़ाया गया है। गौरतलब है कि अरुणाचल प्रदेश के तीन, नगालैंड के आठ जिलों में इसे बढ़ाया गया है। दो पूर्वोत्तर राज्यों में कानून और व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा के बाद यह फैसला लिया गया है। 
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तीन जिलों में बढ़ाया छह माह के लिए अफस्पा
गृह मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया कि केंद्र सरकार ने सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अरुणाचल प्रदेश में तिरप, चांगलांग और लोंगडिंग जिलों और इसके अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों को 26 सितंबर, 2023 को असम की सीमा से लगे अरुणाचल प्रदेश के नामसाई जिले के नामसाई, महादेवपुर और चौखम पुलिस स्टेशनों के अधिकार क्षेत्र को अशांत क्षेत्र घोषित किया गया।
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गृह मंत्रालय ने जारी की अधिसूचना
अधिसूचना में कहा गया कि अरुणाचल प्रदेश राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति की एक और समीक्षा की गई है। इसलिए, अब अरुणाचल प्रदेश में तिरप, चांगलांग और लोंगडिंग जिले और नामसाई, महादेवपुर और चौखम पुलिस स्टेशनों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्र असम राज्य की सीमा से लगे अरुणाचल प्रदेश के नामसाई जिले को 01.04.2024 से छह महीने की अवधि के लिए सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 की धारा 3 के तहत 'अशांत क्षेत्र' घोषित किया गया है।
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नगालैंड के आठ जिलों में बढ़ाया अफस्पा
एक अलग अधिसूचना में, गृह मंत्रालय ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार ने अफस्पा की शक्तियों का प्रयोग करते हुए नगालैंड के आठ जिलों को छह महीने की अवधि के लिए 'अशांत क्षेत्र' घोषित कर दिया है। गृह मंत्रालय ने कहा कि नगालैंड में कानून-व्यवस्था की स्थिति की आगे समीक्षा की गई है और उसके बाद राज्य के आठ जिलों और क्षेत्रों को छह महीने के लिए अफस्पा के तहत 'अशांत क्षेत्र' घोषित करने का निर्णय लिया गया है।


क्या है अफस्पा?
'अफस्पा' अशांत क्षेत्रों में काम करने वाले सशस्त्र बलों के कर्मियों को सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव के लिए आवश्यक समझे जाने पर तलाशी लेने, गिरफ्तार करने की शक्तियां देता है। सशस्त्र बलों के संचालन को सुविधाजनक बनाने के लिए अफस्पा(AFSPA) के तहत किसी क्षेत्र या जिले को अशांत क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किया जाता है।
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