पड़ोसी पर हमला करने के आरोप में अभिनेता आदित्य पंचोली को एक साल की जेल
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बॉलीवुड अभिनेता आदित्य पंचोली को पड़ोसी पर हमला करने के मामले में एक साल की कैद की सजा सुनाई गई है। मुंबई पश्चिम उपनगर की अंधेरी कोर्ट के मजिस्ट्रेट अमिताभ पंचभाई ने आदित्य पंचोली को न सिर्फ एक साल की सजा सुनाई बल्कि 20,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। हालांकि बाद में उन्हें 15 हजार की पीआर बॉंड व 12 हजार रुपए की नगद जमानत पर रिहा कर दिया गया।
आदित्य पंचोली सुबह 11 बजे ही अदालत में मौजूद थे। हालांकि इस दौरान उनके परिवार का कोई सदस्य अदालत में उपस्थित नहीं था। फैसला सुनाने से पहले मजिस्ट्रेट ने आदित्य पंचोली को कटघरे में खड़ा किया और फिर अपना फैसला सुनाया। मजिस्ट्रेट ने कहा कि आरोपी फिल्मी हस्ती है जिसे लोग अपना आदर्श मानते हैं। इसलिए उसे उसकी गलती की सजा देकर हम लोगों के सामने नजीर पेश करना चाहते हैं।
पंचोली ने पीछे से उन पर हमला कर दिया
मजिस्ट्रेट ने कहा कि यदि मामले में आरोपी को सजा नहीं सुनाई जाएगी तो गलत संदेश जाएगा कि अदालत का रूख एक वर्ग विशेष को लेकर अलग है। अदालत का फैसला पूरी तरह से निष्पक्ष और पूर्वाग्रह से रहित होना चाहिए।
अभियोजन पक्ष के मुताबित सात बगले इलाके में रहनेवाले प्रदीप पासने 21 अगस्त 2005 को जब अपनी इमारत में पहुंचे तो उनकी पार्किंग की जगह पर किसी और की कार खड़ी थी। पासने ने कार के आगे अपनी कार पार्क कर दी। कुछ देर बाद इमारत के वाचमैन ने पासने को फोन किया।
जब वे अपनी कार वहां से हटाने के लिए पहुंचे तो पंचोली ने पीछे उन पर हमला कर दिया। पंचोली ने पासने को इतना मारा कि उनके नाक से खून बहने लगा। फिर उन्होंने पंचोली के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 323,324 व 325 तथा 506 के तहत मामला दर्ज कराया।
अंधेरी कोर्ट ने शनिवार को फैसला सुनाते हुए पंचोली को एक साल के कारावास की सजा सुनाई। उसके बाद पंचोली की तत्काल रिहाई के लिए वकील ने जमानत याचिका दाखिल की। अदालत ने जमानत मंजूर कर दी। अब आदित्य पंचोली इस फैसले को ऊपरी अदालत में चुनौती देंगे।
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