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मोबाइल नंबर के लिए अनिवार्य हुआ आधार, कंपनियां करेंगी वेरिफिकेशन

Sat, 25 Mar 2017 10:02 PM IST
amarujala.com- Presented by: अकरम
amarujala.com- Presented by: अकरम Updated Sat, 25 Mar 2017 10:02 PM IST
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aadhaar card Mandatory for mobile number

पैन कार्ड के बाद सरकार ने मोबाइल नंबर को भी आधार से जोड़ने को अनिवार्य कर दिया है। अब आपको अपने मोबाइल नंबर को आधार से लिंक करना होगा। इस संबंध में दूरसंचार विभाग की तरफ से टेलीकॉम कंपनियों को निर्देश जारी किया गया है।

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वर्ष 2018 के 6 फरवरी तक सभी मोबाइल फोनधारकों को अपना आधार नंबर टेलीकॉम कंपनियों को देना होगा। ऐसा नहीं करने वाले ग्राहकों के सिम को बेकार किया जा सकता है। बताया जा रहा है कि दूरसंचार विभाग ने टेलीकॉम ऑपरेटर्स को नोटिस भेजकर सभी प्रीपेड और पोस्टपेड कनेक्शन की ई-केवाईसी वेरिफिकेशन कराने का आदेश दिया है। मोबाइल सेवा प्रदाता कंपनियों को इस काम के लिए 6 फरवरी, 2018 तक का समय दिया गया है। 
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केंद्र सरकार का कहना है कि वह आधार नंबर को ही सभी सेवाओं के लिए सिंगल वेरिफिकेशन प्रॉसेस से जोड़ने पर काम कर रही है। दूरसंचार विभाग की तरफ से यह निर्देश उच्चतम न्यायालय के उस आदेश के बाद जारी किया गया है जिसमें देश के सभी फोन नंबर के उपभोक्ताओं के वेरिफिकेशन की बात कही गई थी। 
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वेरिफिकेशन के दौरान उपभोक्ताओं को अलग फार्म भरना होगा। वेरिफिकेशन के दौरान उपभोक्ताओं की तरफ से आधार नंबर नहीं दिए जाने पर उनके नंबर को बंद किया जा सकता है।

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