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बिना हेलमेट के स्कूटर की सवारी कर रहे बंगलूरू के व्यक्ति पर लगा 42000 रुपये से ज्यादा का जुर्माना

Sun, 01 Nov 2020 02:47 AM IST
देव कश्यप एजेंसी, बंगलूरू।
एजेंसी, बंगलूरू। Published by: देव कश्यप Updated Sun, 01 Nov 2020 02:47 AM IST
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A man riding a scooter without helmet fined more than Rs 42000 in Bengaluru
प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : सोशल मीडिया

यातायात उल्लंघन को लेकर बंगलूरू के एक सब्जी विक्रेता पर उसके सेकेंड हैंड स्कूटर की कीमत से भी ज्यादा का जुर्माना लगाया गया है। बंगलूरू के मड़ीवाला के रहने वाले अरुण कुमार पर उसके सेकेंड हैंड स्कूटर की कीमत से ज्यादा 42,500 रुपये का जुर्माना लगाया है।

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यातायात पुलिस ने शुक्रवार को उसे हेलमेट नहीं लगाने के कारण रोककर दो मीटर लंबा 42,500 रुपये जुर्माने का बिल थमा दिया। मड़ीवाला पुलिस के अनुसार, अरुण कुमार ने 77 बार यातायात नियमों का उल्लंघन किया है, जिसके लिए अब उसे अदालत में 42,500 रुपये जुर्माने के तौर पर जमा करने होंगे। पुलिस ने उसका स्कूटर जब्त कर लिया है। कुमार ने पैसे की व्यवस्था करने और राशि का भुगतान करने के लिए समय मांगा है।

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