फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   26/11 martyr Ashok Kamte 's wife wants a judicial inquiry against Rakesh Maria

मारिया के खिलाफ न्यायिक जांच के लिए अलग से आवेदन कर सकती हैं काम्टे

Sun, 17 Apr 2016 02:15 AM IST
एजेंसी/मुंबई
एजेंसी/मुंबई Updated Sun, 17 Apr 2016 02:15 AM IST
विज्ञापन
26/11 martyr Ashok Kamte 's wife wants a judicial inquiry against Rakesh Maria
- फोटो : Getty Images

26/11 हमले में शहीद हुए आईपीएस अधिकारी अशोक काम्टे की पत्नी को भ्रामक जानकारी देने के मामले में बांबे हाईकोर्ट ने उन्हें अलग से आवेदन करने की छूट दी है। अदालत ने कहा कि अगर वह इस मामले में पूर्व पुलिस कमिश्नर राकेश मारिया के खिलाफ न्यायिक जांच चाहती हैं, तो वह अलग से आवेदन कर सकती हैं।  मामले की अगली सुनवाई 29 अप्रैल को होगी।

विज्ञापन


इसी हफ्ते की शुरुआत में न्यायाधीश वीएम कानडे और एमएस कार्णिक की पीठ ने अशोक काम्टे की पत्नी विनीता काम्टे को यह सुझाव दिया था। अदालत का यह सुझाव महाराष्ट्र सरकार की उस याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया गया, जिसमें सरकार ने राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त (सीआईसी) के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें मारिया के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश दिया गया था।
विज्ञापन


दरअसल विनीता काम्टे ने सूचना के अधिकार के तहत मुंबई हमले की रात कंट्रोल रूम और उस वैन के बीच हुई वायरलेस बातचीत का पूरा ब्यौरा मांगा था, जिसमें उनके पति के साथ ही एटीएस प्रमुख हेमंत करकरे और एंकाउंटर स्पेशलिस्ट विजय सालसकर मौजूद थे। विनीता को 2009 और 2010 में जानकारी मुहैया की गई, लेकिन उसमें कई विसंगतियां थीं।
विज्ञापन
विज्ञापन


सके बाद विनीता ने सीआईसी के पास पहुंचकर पुलिस को पूरी जानकारी देने के लिए आदेश देने का आवेदन किया था। कई बार निर्देश देने के बाद भी जब पुलिस ने ऐसा नहीं किया, तो सीआईसी ने जांच का आदेश दे दिया।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed