फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   1993 Mumbai blasts case: prosecution seeks life imprisonment for Abu Salem

CBI वकील ने कहा- अबु सलेम को फांसी नहीं उम्रकैद हो

Wed, 05 Jul 2017 02:41 PM IST
amarujala.com- Presented by: ऋतुराज त्रिपाठी
amarujala.com- Presented by: ऋतुराज त्रिपाठी Updated Wed, 05 Jul 2017 02:41 PM IST
विज्ञापन
1993 Mumbai blasts case: prosecution seeks life imprisonment for Abu Salem
abu salem

अंडरवर्ल्ड डॉन अबु सलेम पर मुंबई की टाडा कोर्ट में बहस चल रही है। इस बीच CBI वकील दीपक साल्वी ने अबु सलेम के लिए उम्रकैद की मांग की है। साल्वी ने कहा कि अबु सलेम को फांसी नहीं उम्रकैद होनी चाहिए। गौरतलब है कि 1993 में मायानगरी मुंबई में सीरियल बम धमाके हुए थे। अबू सलेम को बम धमाकों और आतंकवादी गतिविधियों की साजिश रचने के लिए दोषी ठहराया गया था। सलेम पर हथियारों और विस्फोटक अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था। सलेम पर गुजरात से 9 एके 56 राइफलें, 100 ग्रेनेड और कारतूस लाने और इनका बम धमाकों में प्रयोग करने का आरोप लगा था। सलेम को 2005 में पुर्तगाल से प्रत्यर्पित किया गया था। 

विज्ञापन

1993 में 12 बम धमाकों से दहल गई थी मुंबई

1993 Mumbai blasts case: prosecution seeks life imprisonment for Abu Salem
1993 mumbai blasts case - फोटो : ht

मुंबई में 12 मार्च 1993 को 12 बम धमाके हुए थे,जिसने दिन-रात भागती मुंबई की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया था। इन बम धमाकों में करीब 257 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 700 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। सीरियल धमाकों में 27 करोड़ रुपये की संपत्ति नष्ट हुई थी। इस मामले में 129 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया था जिसमें अवैध हथियार रखने के मामले में संजय दत्त को भी सजा हुई थी। 

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed