शराब पीकर गाड़ी चलाने पर लगेगा 10 हजार रुपये जुर्माना
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शराब पीकर गाड़ी चलाने पर जल्द ही 10 हजार रुपये तक का भारी जुर्माना झेलना पड़ेगा। केंद्र सरकार ने ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन के लिए भारी जुर्माने के प्रावधान वाले मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक 2016 को मंजूरी दे दी है।
इसमें टक्कर मारकर भागने (हिट एंड रन) के मामलों में दो लाख रुपये मुआवजे का भी प्रावधान शामिल है। साथ ही सड़क हादसे में मौत पर दस लाख रुपये तक मुआवजा देने की बात है। बिल में यह भी प्रस्ताव है कि यदि कोई किशोर ऐसे किसी अपराध में आरोपी होता है तो उसके अभिभावक या वाहन मालिक को दोषी माना जाएगा और वाहन का पंजीकरण रद्द कर दिया जाएगा। ऐसे मामलों में 25 हजार रुपये जुर्माना और तीन साल की सजा का प्रावधान है।
प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इस विधेयक पर मुहर लगाई गई। बैठक के बाद सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि सड़कों को सुरक्षित बनाने और लाखों जिंदगियों को बचाने की दिशा में यह ऐतिहासिक कदम है। उन्होंने बताया कि 18 राज्यों के परिवहन मंत्रियों की ओर से दी गई सिफारिशों के आधार पर बिल में प्रावधान तय किए गए हैं।
ऐसे लगेगा जुर्माना
- तय सीमा से ज्यादा रफ्तार पर 1000 रुपये से 4000 रुपये तक जुर्माना
- बिना बीमा कराए वाहन चलाने पर दो हजार रुपये या तीन महीने तक जेल
- बिना हेलमेट दोपहिया चलाने पर 2000 रुपये, तीन महीने का लाइसेंस निलंबन
- सीट बेल्ट नहीं बांधने पर 1000 रुपये
- छोटे मोटे ट्रैफिक नियम उल्लंघन पर मौजूदा 100 रुपये के बजाय 500 रुपये का दंड
- बिना लाइसेंस वाहन चलाने पर भी 5000 रुपये
- अयोग्य पाए जाने के बावजूद वाहन चलाने पर कम से कम 10 हजार रुपये
- खतरनाक तरीके से वाहन चलाने पर मौजूदा 1000 रुपये के बजाय 5000 रुपये
- लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन करने पर एक लाख रुपये तक जुर्माना
- वाहनों की ओवरलोडिंग पर 20 हजार रुपये
नए प्रावधान जोड़े
मोटर वाहन अधिनियम में 223 धाराएं हैं, विधेयक के जरिए 68 धाराओं में संशोधन की तैयारी। इसमें 28 नए प्रावधान भी जोड़े गए हैं।
- 5 लाख सड़क हादसे होते हैं देश में हर साल
- 1.5 लाख लोगों की हर साल सड़क हादसों में होती है मौत