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Hindi News ›   Entertainment ›   Supreme Court Defers Hearing Till July 21 On Release Of Udaipur Files Order Government To Take Quick Decision

Udaipur Files: फिलहाल रिलीज नहीं होगी फिल्म ‘उदयपुर फाइल्स’; सुप्रीम कोर्ट ने 21 जुलाई तक टाली अगली सुनवाई

Wed, 16 Jul 2025 12:35 PM IST
आराध्य त्रिपाठी एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: आराध्य त्रिपाठी Updated Wed, 16 Jul 2025 12:35 PM IST
सार

SC On Udaipur Files: ‘उदयपुर फाइल्स’ कब रिलीज होगी इसको लेकर अभी तक सवाल बना हुआ है। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अगली सुनवाई टाल दी है।

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Supreme Court Defers Hearing Till July 21 On Release Of Udaipur Files Order Government To Take Quick Decision
उदयपुर फाइल्स, सुप्रीम कोर्ट - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

विजय राज की फिल्म ‘उदयपुर फाइल्स’ विवादों में अटकी है। अब सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म से जुड़ी सुनवाई 21 जुलाई तक टाल दी है। जिससे स्पष्ट है कि अब 21 जुलाई तक ‘उदयपुर फाइल्स’ की रिलीज टल गई है।

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कोर्ट ने केंद्र की समिति से जल्द फैसला लेने को कहा
सुप्रीम कोर्ट ने ‘उदयपुर फाइल्स’ से जुड़े मामले पर आज सुनवाई करते हुए निर्माताओं से केंद्र सरकार के फैसले का इंतजार करने को कहा है। साथ ही कोर्ट ने 'उदयपुर फाइल्स' के खिलाफ आपत्तियों पर सुनवाई कर रही केंद्र की समिति से भी इस मामले पर तुरंत फैसला लेने को कहा है। शीर्ष अदालत ने केंद्र की समिति से कन्हैया लाल हत्याकांड के आरोपियों का पक्ष भी सुनने को कहा है। पैनल की बैठक आज दोपहर 2:30 बजे होनी है।

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सुप्रीम कोर्ट ने रिलीज पर रोक हटाने से किया इंकार
सुनवाई के दौरान जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने साफ कर दिया कि वे फिलहाल कोई अंतिम आदेश नहीं देंगे और केंद्र सरकार के विचार का इंतजार करेंगे। जिससे साफ है कि कोर्ट ने रिलीज पर रोक हटाने से फिलहाल इंकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी याचिकाकर्ताओं को सलाह दी कि वे पहले केंद्र के सामने अपनी बातों को रखें और फिर इंतजार करें। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने फिल्म निर्माताओं से कहा कि कन्हैया लाल दर्जी हत्याकांड के आरोपियों को फिल्म रिलीज होने पर प्रतिष्ठा को हुए नुकसान की भरपाई नहीं की जा सकती, लेकिन फिल्म निर्माताओं को आर्थिक रूप से क्षतिपूर्ति दी जा सकती है।
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मेकर्स बोले मेरे पास सेंसर बोर्ड का सर्टिफिकेट है
फिल्म निर्माता की ओर से कहा गया कि उनके पास सेंसर बोर्ड का प्रमाणपत्र है, ऐसे में हाईकोर्ट को फिल्म की रिलीज में कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि फिल्म का नाम पहले कुछ और था, जिसे बाद में बदलकर ‘उदयपुर फाइल्स' किया गया। कोर्ट में सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि यह फिल्म एक समुदाय के खिलाफ नफरत फैलाने का सबसे खराब उदाहरण है ऐसे में तो इसे रिलीज नहीं किया जाना चाहिए।

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