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Shine Tom Chacko: शाइन टॉम चाको से जुड़े ड्रग्स मामले की जांच में मिली खामियां, जानिए कोर्ट ने क्या कहा?
Sun, 13 Apr 2025 02:54 PM IST
सुवेश शुक्ला
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
Published by: सुवेश शुक्ला
Updated Sun, 13 Apr 2025 02:54 PM IST
सार
Shine Tom Chacko Drug Case: केरल की एक अदालत ने अभिनेता शाइन टॉम चाको और अन्य छह से जुड़े ड्रग मामले में कई खामियां पाई हैं। यह मामला 31 जनवरी 2015 का है। जब अभिनेता समेत पांच लोगों को एक फ्लैट से गिरफ्तार किया गया था।
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शाइन टॉम चाको
- फोटो : इंस्टाग्राम
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विस्तार
केरल की एक अदालत ने अभिनेता शाइन टॉम चाको से जुड़े साल 2015 के ड्रग मामले की पुलिस जांच में गंभीर खामियां पाई हैं। इससे पहले एर्नाकुलम की प्रथम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुलेखा एम ने इस साल फरवरी में अभिनेता और चार महिलाओं को बरी कर दिया था, जिसमें रेशमा रंगास्वामी, सहायक निदेशक ब्लेसी सिल्वेस्टर, टिंसी बाबू और स्नेहा बाबू शामिल थे। उनके अलावा, नाइजीरियाई नागरिक ओकोवे चिगोजी कोलिन्स और तमिलनाडु के मूल निवासी पृथ्वी राज को भी अदालत ने बरी कर दिया था।
गवाहों के बयान मे विरोधाभास
पीटीआई के मुताबिक अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि गवाहों के बयान में कई चूक और विरोधाभास दिखाई देते हैं। उनके बयानों के अनुसार जब्त की गई प्रतिबंधित सामग्री को जांच अधिकारी, तत्कालीन कदवंथरा पुलिस निरीक्षक को सौंप दिया गया है। हालांकि, जब्ती के दौरान अधिकारी मौके पर मौजूद नहीं थे।
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सुधार रिपोर्ट नहीं की गई पेश
आदेश में आगे अदालत ने कहा कि कदवंतरा पुलिस स्टेशन के सब इंस्पेक्टर ने अपनी जांच के समय यह साफ किया कि ये टाइपोग्राफिकल गलतियां थीं। लेकिन अदालत के सामने कोई सुधार रिपोर्ट दायर नहीं की गई। इसके अलावा, केमिकल एनालिसिस सर्टिफिकेट से पता चलता है कि पहले से पांचवें आरोपी से लिए गए रक्त के नमूनों में कोकीन नहीं पाई गई है और अभियोजन पक्ष यह साबित नहीं कर सका कि इन आरोपियों ने कोकीन का सेवन किया था।
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मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में नहीं लिए नमूने
अदालत के आदेश में कहा गया है, "दस्तावेजों को देखने पर यह देखा जा सकता है कि नमूने मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में नहीं लिए गए थे या मजिस्ट्रेट ने सूची की सत्यता को प्रमाणित नहीं किया है।" बता दें कि यह मामला 31 जनवरी 2015 का है, जहां कदवंतरा के एक आलीशान फ्लैट से कोकीन की कथित जब्ती और अभिनेता चाको सहित पांच लोगों की गिरफ्तार किया गया था।
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गवाहों के बयान मे विरोधाभास
पीटीआई के मुताबिक अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि गवाहों के बयान में कई चूक और विरोधाभास दिखाई देते हैं। उनके बयानों के अनुसार जब्त की गई प्रतिबंधित सामग्री को जांच अधिकारी, तत्कालीन कदवंथरा पुलिस निरीक्षक को सौंप दिया गया है। हालांकि, जब्ती के दौरान अधिकारी मौके पर मौजूद नहीं थे।
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सुधार रिपोर्ट नहीं की गई पेश
आदेश में आगे अदालत ने कहा कि कदवंतरा पुलिस स्टेशन के सब इंस्पेक्टर ने अपनी जांच के समय यह साफ किया कि ये टाइपोग्राफिकल गलतियां थीं। लेकिन अदालत के सामने कोई सुधार रिपोर्ट दायर नहीं की गई। इसके अलावा, केमिकल एनालिसिस सर्टिफिकेट से पता चलता है कि पहले से पांचवें आरोपी से लिए गए रक्त के नमूनों में कोकीन नहीं पाई गई है और अभियोजन पक्ष यह साबित नहीं कर सका कि इन आरोपियों ने कोकीन का सेवन किया था।
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मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में नहीं लिए नमूने
अदालत के आदेश में कहा गया है, "दस्तावेजों को देखने पर यह देखा जा सकता है कि नमूने मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में नहीं लिए गए थे या मजिस्ट्रेट ने सूची की सत्यता को प्रमाणित नहीं किया है।" बता दें कि यह मामला 31 जनवरी 2015 का है, जहां कदवंतरा के एक आलीशान फ्लैट से कोकीन की कथित जब्ती और अभिनेता चाको सहित पांच लोगों की गिरफ्तार किया गया था।