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'केजीएफ 2' में काम करने को लेकर संजय दत्त के खिलाफ याचिका खारिज, जानें पूरा मामला

Tue, 18 Aug 2020 03:05 PM IST
shrilata biswas एंटरनेटमेंट डेस्क, अमर उजाला
एंटरनेटमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: shrilata biswas Updated Tue, 18 Aug 2020 03:05 PM IST
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karnataka high court rejected pil against sanjay dutt worked in film kgf 2
केजीएफ 2 - फोटो : अमर उजाला, मुंबई

संजय दत्त की फिल्म 'केजीएफ 2' का पोस्टर पिछले दिनों रिलीज किया था। फिल्म में संजय दत्त अधीरा का किरदार निभा रहे हैं। इस बीच उनकी इस फिल्म को लेकर कर्नाटक हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई। याचिका में संजय दत्त के फिल्म में काम करने पर रोक लगाने की मांग की गई थी। अब हाईकोर्ट ने इस याचिका को रद्द कर दिया है।

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कर्नाटक हाईकोर्ट में याचिका इस आधार पर दायर की गई थी कि राज्य में लोग संजय दत्त का विरोध कर रहे हैं। संजय दत्त को मुंबई बम धमाकों का दोषी ठहराया गया था और वो इस फिल्म में अभिनय कर रहे हैं। इसी आधार पर इंजीनियर और सामाजिक कार्यकर्ता जी शिवशंकर ने याचिका दाखिल की थी। उन्होंने संजय दत्त के फिल्म में काम करने पर रोक की मांग की थी। 

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संजय दत्त - फोटो : सोशल मीडिया

मुख्य न्यायाधीश अभय श्रीनिवास ओका और न्यायमूर्ति अशोक एस किन्गी की खंडपीठ ने याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता के वकील यह साबित नहीं कर पाए जिससे अभिनेता को फिल्म में काम करने से प्रतिबंधित किया जा सके।

बता दें कि 'केजीएफ 2' में संजय दत्त की करीब तीन दिन की शूटिंग बाकी है। फिल्म के निर्माता कार्तिक गौड़ा ने कहा कि जब संजय दत्त तीन महीने के बाद ठीक होकर आ जाएंगे तब वह शूटिंग करेंगे। हाल ही में पता चला कि संजय दत्त को फेफड़े का कैंसर है। सांस लेने में तकलीफ के बाद वो लीलावती अस्पताल में भर्ती हुए थे। बाद में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट कर संजय दत्त ने बताया कि वो कुछ समय के लिए फिल्मों से ब्रेक ले रहे हैं। उसके बाद भी वो कई बार अस्पताल के बाहर स्पॉट किए गए।

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