फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Entertainment ›   Bollywood ›   Gangubai Kathiawadi: Relief to Alia bhatt Sanjay Leela Bhansali court granted interim stay in defamation case

गंगूबाई काठियावाड़ी: आलिया और संजय लीला भंसाली को मिली राहत, मानहानि मामले में कोर्ट ने लगाई अंतरिम रोक

Thu, 19 Aug 2021 11:59 PM IST
स्वाति सिंह एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: स्वाति सिंह Updated Thu, 19 Aug 2021 11:59 PM IST
सार

बॉम्बे हाई कोर्ट ने गंगूबाई काठियावाड़ी फिल्म से जुड़े मानहानि केस की कार्यवाही पर अंतरिम रोक लगाने का निर्देश दिया है। 

विज्ञापन
Gangubai Kathiawadi: Relief to Alia bhatt Sanjay Leela Bhansali court granted interim stay in defamation case
संजय लीला भंसाली-गंगूबाई काठियावाड़ी पोस्टर - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

बॉम्बे हाई कोर्ट ने गंगूबाई काठियावाड़ी फिल्म से जुड़े मानहानि केस की कार्यवाही पर अंतरिम रोक लगाने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने यह रोक सात सितंबर 2021 तक लगाई हैं। कोर्ट ने मार्च 2021 में फिल्म अभिनेत्री आलिया भट्ट, भंसाली और उनकी प्रोडक्शन कंपनी भंसाली प्रोड्क्शन प्राइवेट लिमिटेड को समन जारी किया था। कोर्ट ने यह समन खुद को गंगूबाई का दत्तक पुत्र बताने वाले बाबूजी शाह की शिकायत पर सुनवाई के बाद जारी किया था। 
विज्ञापन


शाह की दलील थी फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी में फिल्म अभिनेत्री आलिया ने गंगूबाई का किरदार निभाया है। जो 1960 के दशक में मुंबई के रेडलाइट इलाकों में से एक कमाठीपुरा की एक प्रतिष्ठित महिला थी। शाह ने दावा किया है कि यह फिल्म 'दी माफिया क्वीन ऑफ मुंबई' उपान्यास से प्रेरित है। इस उपान्यास का कुछ हिस्सा मानिहानिपूर्ण है। जो गंगूबाई काठियावाड़ी की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाता हैं। इसके साथ ही यह गंगूबाई के निजता के अधिकार का भी हनन करता हैं।
विज्ञापन


इसके पहले हाईकोर्ट की दूसरी एकल न्यायमूर्ति की पीठ ने फिल्म के प्रदर्शन पर रोक लगाने से इंकार कर दिया था। शाह ने फिल्म के प्रदर्शन पर रोक लगाने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। जिसे न्यायमूर्ति नीतिन सांब्रे ने 30 जुलाई 2021 को खारिज कर दिया था। न्यायमूर्ति ने अपने आदेश में स्पष्ट किया था। कोई भी मानहानि पूर्ण सामग्री उसके मौत के साथ ही समाप्त हो जाती है। 
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें मनोरंजन समाचार से जुड़ी ब्रेकिंग अपडेट। मनोरंजन जगत की अन्य खबरें जैसे बॉलीवुड न्यूज़, लाइव टीवी न्यूज़, लेटेस्ट हॉलीवुड न्यूज़ और मूवी रिव्यु आदि से संबंधित ब्रेकिंग न्यूज़
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed